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रबींद्र नाथ महतो के निर्वाचन मामले में जामताड़ा डीसी दस्तावेजों के साथ तलब

Updated at : 09 May 2024 12:27 AM (IST)
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झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने नाला विधानसभा क्षेत्र के विधायक (वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष) रबींद्र नाथ महतो के निर्वाचन को चुनाैती देनेवाली चुनाव याचिका पर सुनवाई की.

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रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने नाला विधानसभा क्षेत्र के विधायक (वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष) रबींद्र नाथ महतो के निर्वाचन को चुनाैती देनेवाली चुनाव याचिका पर सुनवाई की. मामले में जामताड़ा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त की ओर से दायर आइए याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने समय देने के आग्रह को स्वीकार नहीं किया. साथ ही अगली सुनवाई के दाैरान पूर्व के आदेश के आलोक में विधानसभा चुनाव से संबंधित दस्तावेजों के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया. अदालत ने यह भी कहा कि चुनाव से संबंधित दस्तावेज के साथ हाजिर नहीं होने पर उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की जायेगी. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 16 मई की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व उपायुक्त की ओर से आइए याचिका दायर कर अदालत को बताया गया कि वर्तमान में लोकसभा का चुनाव चल रहा है. इस कारण दस्तावेज पेश करने के लिए उन्हें 30 दिनों का समय दिया जाये.

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मुकेश कुमार दुबे ने पैरवी की, जबकि प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी संतोष हेंब्रम ने चुनाव याचिका दायर कर रबींद्र नाथ महतो के निर्वाचन को चुनाैती दी है. प्रार्थी ने प्रतिवादी के निर्वाचन को निरस्त करने की मांग की है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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