Court News : एक हजार घूस लेने के दोषी जमादार को पांच साल की सजा

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Birsa Munda

एसीबी ने घूस लेते 22 फरवरी 2017 को रंगेहाथ गिरफ्तार किया था

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रांची.

एसीबी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत ने एक हजार घूस लेने के दोषी जमादार सेवईया सुरीन को पांच साल की सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है. गुरुवार को मामले में अभियोजन की ओर से एसीबी के विशेष लोक अभियोजक बीके सहाय ने गवाह पेश किया. जिसके आधार पर दोषी को सजा मिली. लोहरदगा के कुड़ू थाना के तत्कालीन जमादार सेवईया सुरीन को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने एक हजार घूस लेते 22 फरवरी 2017 को रंगेहाथ गिरफ्तार किया था. वह मो अब्दुल रशीद नामक व्यक्ति से बाइक को छोड़ने के एवज में घूस ले रहा था. थाने में जब्त बाइक को कोर्ट ने छोड़ने का आदेश दिया था. बावजूद जमादार एक हजार घूस मांग रहा था. सूचक ने इसकी शिकायत एसीबी के एसपी से की थी.

कमलेश के फ्लैट से जब्त 100 कारतूस रिलीज करने का आदेश

रांची.

जमीन माफिया कमलेश कुमार सिंह के फ्लैट से बरामद 100 कारतूस उसके बॉडीगार्ड का है. सुनवाई के बाद सीजेएम कोर्ट ने जब्त 100 कारतूसों को रिलीज करने का आदेश दिया है. कारतूस को रिलीज करने के लिए कमलेश कुमार के बॉडीगार्ड कौशल कुमार सिंह ने एक याचिका दाखिल की थी. दाखिल याचिका पर सीजेएम की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से हाइकोर्ट के अधिवक्ता ने पक्ष रखा. अदालत ने मामले में जांच अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी. कौशल कुमार सिंह का शस्त्र लाइसेंस गढ़वा जिला से जारी है. जांच अधिकारी ने इसका सत्यापन किया. अदालत ने जांच अधिकारी से पूछा कि एक समय में हथियारों के लिए अधिकतम कितनी कारतूस खरीदी जा सकती है. अधिवक्ता ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि आर्म्स लाइसेंस धारक एक साल में अधिकतम 200 कारतूस की खरीदारी कर सकता है. बरामद 100 कारतूस के चालान का भी पुलिस ने सत्यापन किया. मामले में कांके थाना में कमलेश के खिलाफ केस दर्ज है.

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