Court News : एक हजार घूस लेने के दोषी जमादार को पांच साल की सजा
Updated at : 29 Nov 2024 12:19 AM (IST)
विज्ञापन

Birsa Munda
एसीबी ने घूस लेते 22 फरवरी 2017 को रंगेहाथ गिरफ्तार किया था
विज्ञापन
रांची.
एसीबी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत ने एक हजार घूस लेने के दोषी जमादार सेवईया सुरीन को पांच साल की सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है. गुरुवार को मामले में अभियोजन की ओर से एसीबी के विशेष लोक अभियोजक बीके सहाय ने गवाह पेश किया. जिसके आधार पर दोषी को सजा मिली. लोहरदगा के कुड़ू थाना के तत्कालीन जमादार सेवईया सुरीन को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने एक हजार घूस लेते 22 फरवरी 2017 को रंगेहाथ गिरफ्तार किया था. वह मो अब्दुल रशीद नामक व्यक्ति से बाइक को छोड़ने के एवज में घूस ले रहा था. थाने में जब्त बाइक को कोर्ट ने छोड़ने का आदेश दिया था. बावजूद जमादार एक हजार घूस मांग रहा था. सूचक ने इसकी शिकायत एसीबी के एसपी से की थी.कमलेश के फ्लैट से जब्त 100 कारतूस रिलीज करने का आदेश
रांची.
जमीन माफिया कमलेश कुमार सिंह के फ्लैट से बरामद 100 कारतूस उसके बॉडीगार्ड का है. सुनवाई के बाद सीजेएम कोर्ट ने जब्त 100 कारतूसों को रिलीज करने का आदेश दिया है. कारतूस को रिलीज करने के लिए कमलेश कुमार के बॉडीगार्ड कौशल कुमार सिंह ने एक याचिका दाखिल की थी. दाखिल याचिका पर सीजेएम की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से हाइकोर्ट के अधिवक्ता ने पक्ष रखा. अदालत ने मामले में जांच अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी. कौशल कुमार सिंह का शस्त्र लाइसेंस गढ़वा जिला से जारी है. जांच अधिकारी ने इसका सत्यापन किया. अदालत ने जांच अधिकारी से पूछा कि एक समय में हथियारों के लिए अधिकतम कितनी कारतूस खरीदी जा सकती है. अधिवक्ता ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि आर्म्स लाइसेंस धारक एक साल में अधिकतम 200 कारतूस की खरीदारी कर सकता है. बरामद 100 कारतूस के चालान का भी पुलिस ने सत्यापन किया. मामले में कांके थाना में कमलेश के खिलाफ केस दर्ज है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




