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रैयती जमीन पर नाला बनाने के मामले में आरआरडीए से मांगा जवाब

Updated at : 13 Jun 2024 12:29 AM (IST)
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रैयती जमीन पर नाला बनाने के मामले में आरआरडीए से मांगा जवाब

झारखंड हाइकोर्ट ने हिनू की पीएचइडी कॉलोनी में रैयती जमीन पर नाला बनाने के मामले में दायर पीआइएल पर सुनवाई की.

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रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने हिनू की पीएचइडी कॉलोनी में रैयती जमीन पर नाला बनाने के मामले में दायर पीआइएल पर सुनवाई की. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की बिल्डिंग के नक्शे पर आरआरडीए को जवाब देने का निर्देश दिया. साथ ही अगली सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह ने खंडपीठ को बताया कि बिल्डिंग के नक्शे से संबंधित जानकारी के लिए आरआरडीए को लिखे हैं, लेकिन जानकारी अभी नहीं मिल पायी है. उन्होंने खंडपीठ से समय देने का आग्रह किया, जिसे खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया. वहीं प्रार्थी की ओर से नाला निर्माण का यह कहते हुए विरोध किया जा रहा है कि बिना अनुमति के रैयती जमीन पर नाला बनाना गलत है. नाला सरकारी जमीन पर बनाना चाहिए. नगर निगम बिना अनुमति लिये ही उनकी जमीन पर नाला बना रहा है. ज्ञात हो कि प्रार्थी जनार्दन दुबे ने पीआइएल दायर की है. पूर्व में रांची नगर निगम के इंजीनियर ने अदालत में उपस्थित होकर बताया था कि यहां पूर्व से नाला बना हुआ था. नाला का प्राकृति स्रोत यही है. इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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