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CM हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए इस दिन बुला सकती है ED, फिर खारिज हुई अमित अग्रवाल की याचिका

Updated at : 26 Nov 2022 6:48 AM (IST)
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CM हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए इस दिन बुला सकती है ED, फिर खारिज हुई अमित अग्रवाल की याचिका

Hemant Soren News: इडी मुख्यमंत्री को दिसंबर के पहले सप्ताह में दूसरी बार समन भेजने की तैयारी में है. तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार कैश कांड में इडी द्वारा गिरफ्तार कोलकाता के व्यापारी अमित अग्रवाल की याचिका दूसरी बार खारिज कर दी है.

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Hemant Soren News: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इडी फिर से बुला सकता है. सूचना है कि इडी मुख्यमंत्री को दिसंबर के पहले सप्ताह में दूसरी बार समन भेजने की तैयारी में है. इडी (Directorate of Enforcement) ने इसके पहले 17 नवंबर को रांची कार्यालय में हेमंत सोरेन से लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की थी. हालांकि, दोबारा समन भेजने को लेकर अब तक इडी (ED) ने कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया है. सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री (CM Hemant Soren) से अभी भी कई मुद्दों पर इडी को जवाब की दरकार है.

सुप्रीम कोर्ट में अमित अग्रवाल की याचिका दूसरी बार खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार कैश कांड में इडी द्वारा गिरफ्तार कोलकाता के व्यापारी अमित अग्रवाल की याचिका दूसरी बार खारिज कर दी है. दोनों ही बार याचिकाकर्ता की ओर से इडी को पिटीशन की कॉपी नहीं दी गयी थी. अमित अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाइकोर्ट द्वारा चार नवंबर 2022 को दिये गये आदेश को चुनौती दी थी. हाइकोर्ट ने अमित की याचिका पर इडी द्वारा समय मांगे जाने के बाद सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तिथि निर्धारित की थी.

अमित अग्रवाल ने हाइकोर्ट के इसी आदेश को चुनौती दी थी. याचिका में कहा गया था कि इडी ने राजीव कुमार कैश कांड में गिरफ्तार कर लिया है. जबकि, कोलकाता में दर्ज इस मामले में वही शिकायतकर्ता है. इडी की इस कार्रवाई को हाइकोर्ट में चुनौती दी गयी थी, लेकिन हाइकोर्ट में उसके मामले की सुनवाई नहीं हो रही है. अमित की याचिका पर सुप्रीमकोर्ट में न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति न्यायाधीश जेके माहेश्वरी की पीठ में हुई.

इडी के खिलाफ हाइकोर्ट पहुंचे दाहू

अवैध खनन मामले के आरोपी राजेश यादव उर्फ दाहू यादव ने इडी के खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. अदालत से दाहू यादव ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और इडी कोर्ट की ओर से की गयी कार्यवाही रद्द करने की मांग की है. इडी ने उनके खिलाफ अदालत से गैरजमानती वारंट जारी कराया है. दोनों अभी फरार हैं.

रिम्स ने पूजा सिंघल को स्वस्थ बताया

रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती पूजा सिंघल मेडिकल रिव्यू में स्वस्थ पायी गयी हैं. रिम्स प्रबंधन ने जेल प्रशासन को मेडिकल रिव्यू की रिपोर्ट भेज दी है. जानकारी के अनुसार, पूजा सिंघल के मेडिकल रिव्यू के बाद डॉक्टरों ने पाया कि पहले से उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है. अब रिपोर्ट के आधार पर जेल प्रशासन को आगे का निर्णय लेना है. गौरतलब है कि 27 सितंबर को सीने में दर्द की शिकायत पर पूजा सिंघल को बिरसा मुंडा कारागार से रिम्स लाया गया था.

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