झारखंड : ध्वनि प्रदूषण की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करे सरकार, हाइकोर्ट ने दिया निर्देश
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 13 Mar 2024 4:41 AM
झारखंड हाईकोर्ट
कोर्ट ने पहले आदेश पारित कर कहा था कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर अथवा डीजे नहीं बजनी चाहिए.
झारखंड हाइकोर्ट ने रांची शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुना. मामले में सुनवाई के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि एक 24 घंटे काम करनेवाला हेल्पलाइन नंबर जारी करें, ताकि ध्वनि प्रदूषण से परेशान कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सके. विशेष रूप से रात्रि 10:30 बजे के बाद लोग हेल्पलाइन नंबर पर अपनी शिकायत कर सके तथा ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति पा सकें. साथ ही खंडपीठ ने राज्य सरकार को ध्वनि प्रदूषण को रोकने को लेकर लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया. प्रचार-प्रसार कर लोगों को जागरूक करने के लिए प्रेरित करने को कहा. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने नाै अप्रैल की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता खुशबू कटारूका ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी झारखंड सिविल सोसाइटी की कोर कमेटी के सदस्य विकास कुमार सिंह ने जनहित याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि शहर में बैंकट हॉल, धर्मशाला, मैरेज हॉल में लाउडस्पीकर व डीजे के साथ साढ़े दस बजे रात के बाद बारात लगने से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है. इससे लोग परेशान होते हैं. इस पर रोक लगनी चाहिए. पूर्व में कोर्ट ने आदेश पारित कर कहा था कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर अथवा डीजे नहीं बजनी चाहिए. नियमों का उल्लंघन करनेवालों पर कार्रवाई की जाये. पर्व-त्योहार जैसे विशेष धार्मिक आयोजनों के दौरान जिला प्रशासन की अनुमति मिलने के बाद ही रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की छूट दी जा सकती है.
जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में सीबीआइ को नहीं मिला समय
झारखंड हाइकोर्ट ने धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआइ के दो सप्ताह का समय देने के आग्रह को अस्वीकार कर दिया. खंडपीठ ने सीबीआइ को एक दिन का समय देते हुए जांच का स्टेटस दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी. इससे पूर्व सीबीआइ की ओर से माैखिक बताया गया कि अमेरिका से व्हाटसऐप चैट के बारे में मुख्यालय के पास रिपोर्ट आयी है, लेकिन मुख्यालय से रिपोर्ट नहीं भेजी गयी है. पूर्व में सीबीआइ की ओर से बताया गया था कि षडयंत्रकारियों को सामने लाने के लिए जांच जारी है. मामले की सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल उपस्थित थे. उल्लेखनीय है कि धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत 28 जुलाई 2021 को मॉर्निंग वॉक के दौरान टेंपो के धक्के से हो गयी थी. मामले में हाइकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था. बाद में मामले की जांच झारखंड पुलिस से लेकर सीबीआइ को सौंपी गयी थी. धनबाद सीबीआइ की विशेष अदालत इस मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है.
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