तंबाकू पदार्थ के उपयोग करने पर लगा प्रतिबंध

Author : Prabhat Khabar News Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 10 Apr 2020 10:49 PM

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रांची : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राय महिमापत रे ने जिले में तंबाकू पदार्थों के उपयोग करने और जहां-तहां थूकने पर प्रतिबंध लगा दिया है. साथ ही आदेश का उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गयी है. आदेश में कहा गया है कि रांची जिला के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय […]

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रांची : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राय महिमापत रे ने जिले में तंबाकू पदार्थों के उपयोग करने और जहां-तहां थूकने पर प्रतिबंध लगा दिया है. साथ ही आदेश का उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गयी है. आदेश में कहा गया है कि रांची जिला के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय व परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान व परिसर, सभी शैक्षणिक संस्थान व परिसर और सभी थाना परिसर में किसी भी प्रकार के तंबाकू पदार्थ का उपयोग करना पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा. उक्त स्थानों में तंबाकू पदार्थ जैसे सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा आदि का कोई भी व्यक्ति उपयोग नहीं करेगा. यह पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. आदेश का उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ विधिसम्मत कड़ी कार्रवाई की जायेगी.

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