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मृत गृह रक्षकों के आश्रितों को अब 25 हजार की सहायता राशि मिलेगी

Updated at : 04 Nov 2024 12:34 AM (IST)
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मृत गृह रक्षकों के आश्रितों को अब 25 हजार की सहायता राशि मिलेगी

होमगार्ड मुख्यालय ने जारी किया आदेश

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रांची. होमगार्ड मुख्यालय ने झारखंड गृह रक्षा वाहिनी स्वयंसेवी सहाय्य एवं कल्याण कोष के सुचारू संचालन के लिए की गयी व्यवस्था में संशोधन किया है. इसको लेकर होमगार्ड डीजी अनिल पालटा के हस्ताक्षर से आदेश जारी किया गया है. इसके तहत हर गृहरक्षकों को अंशदान के रूप में प्रति माह 10 रुपये की जगह अब 50 रुपये प्रति माह देना पड़ेगा. वहीं मृत गृह रक्षकों के आश्रितों को पहले से मिल रही सहायता राशि तीन हजार की जगह अब अधिकतम 25 हजार रुपये दिया जायेगा. इसी तरह गृह रक्षक को चोट लगने पर इलाज के लिए दो हजार की जगह अधिकतम पांच हजार रुपये व दाह संस्कार के लिए 10 हजार रुपये दिये जायेंगे. आदेश में यह भी कहा गया है कि केंद्रीय समिति के अध्यक्ष व सचिव आकस्मिकता में समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में 10 हजार व दो हजार की जगह 50 हजार व 25 हजार रुपये दे सकेंगे. इलाज के लिए अनुदान के आवेदनों के साथ सरकारी या गैर सरकारी चिकित्सक का पुर्जा (जिसमें बीमारी का स्पष्ट विवरण हो) संलग्न करना होगा. साथ ही दवाओं व जांच पर खर्च का ब्योरा भी जवानों को देना होगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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