court news : कोर्ट ने काराधीक्षक से पूछा, बतायें कब से जेल में हैं पूजा सिंघल
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 01 Dec 2024 12:23 AM
पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा के कोर्ट में हुई सुनवाई
रांची. नये कानून के तहत जेल से रिहा करने के लिए निलंबित आइएस पूजा सिंघल की ओर से दायर याचिका पर शनिवार को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा के कोर्ट में सुनवाई हुई. पूजा सिंघल की ओर से उनके अधिवक्ता का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार के अधीक्षक को यह बताने का निर्देश दिया है कि पूजा सिंघल कब से जेल में हैं और उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि कितनी हुई है. कोर्ट ने जेल अधीक्षक को मंगलवार तक उक्त जानकारी देने का निर्देश दिया है. पूजा सिंघल की ओर से अधिवक्ता विक्रांत सिन्हा व स्नेह सिन्हा ने बहस की. अधिवक्ता के अनुसार नये कानून के अनुसार किसी मामले में लंबे समय से जेल में बंद आरोपी की न्यायिक हिरासत की अवधि उक्त मामले में दी जाने वाली सजा की एक तिहाई है, तो उसे जमानत दी जा सकती है. उल्लेखनीय है कि मनरेगा की राशि से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में इडी ने पांच मई 2022 को 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस दौरान सीए सुमन सिंह के हनुमान नगर स्थित फ्लैट व लालपुर स्थित कार्यालय से 19.31 करोड़ रुपये नकद बरामद किये गये थे. इसके बाद इडी ने सात मई 2022 को सीए सुमन सिंह व 11 मई 2022 को पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था.
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