समान काम के बदले समान वेतन लागू करें, नहीं तो अवमानना की कार्रवाई शुरू होगी : हाइकोर्ट

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झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने होमगार्ड जवानों को समान काम के बदले समान वेतन देने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की.

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रांची (वरीय संवाददाता). झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने होमगार्ड जवानों को समान काम के बदले समान वेतन देने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान होमगार्ड डीजी के जवाब को देखते हुए अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि अगली सुनवाई तक समान काम के बदले समान वेतन लागू करने संबंधी एकल पीठ के आदेश का पालन नहीं होता है, तो अवमानना की कार्रवाई शुरू की जायेगी. मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी. सुनवाई के दौरान होमगार्ड डीजी अनिल पालटा सशरीर उपस्थित हुए. उनकी ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दायर की जा रही है. इस पर अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि या तो आप 18 जून तक सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर आयें अथवा होमगार्ड जवानों को समान कार्य के बदले समान वेतन देने का आदेश लायें. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अजय प्रसाद ने अवमानना याचिका दायर की है. प्रार्थी ने एकल पीठ के आदेश का अनुपालन करने की मांग की है. झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राजीव कुमार तिवारी, राजन पासवान, मृत्युंजय कुमार, राजेश सिंहा ने अदालत के निर्देश पर खुशी जतायी है.

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