Jharkhand News: घाट पर मना सकेंगे छठ, म्यूजिकल प्रोग्राम पर रोक, छोटे पंडाल बना कर काली पूजा करने की अनुमति

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छठ सहित अन्य पर्व-त्योहार को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने शनिवार की शाम में एसओपी जारी किया. इसके तहत व्रती नदी और तालाब के किनारे बने घाटों पर छठ पूजा कर सकेंगे. लेकिन घाटों पर किसी तरह के म्यूजिकल प्रोग्राम की इजाजत नहीं होगी.

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छठ सहित अन्य पर्व-त्योहार को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने शनिवार की शाम में एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिडिवोर) जारी किया. इसके तहत व्रती नदी और तालाब के किनारे बने घाटों पर छठ पूजा कर सकेंगे. लेकिन घाटों पर किसी तरह के म्यूजिकल प्रोग्राम की इजाजत नहीं होगी. ऐसे कार्यक्रमों पर पूरी तरह रोक रहेगी.

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वहीं, एसओपी के अनुसार, शादी में बाजा बजाने, ऑर्केस्ट्रा और डीजे पर कोई रोक नहीं हाेगी. शादी समारोह में पंडाल या हॉल की क्षमता के 50 फीसदी या 500 लोग, जो कम होंगे, वे समारोह में शामिल हो सकेंगे.

छोटे पंडाल बना कर पूजा करने की अनुमति : काली पूजा, चित्रगुपत पूजा, गोवर्धन पूजा के लिए छोटे-छोटे पंडाल व मंडप बना कर कमेटी के सदस्य पारंपरिक तरीके से पूजा कर सकेंगे. पूजा के दौरान भी किसी तरह के म्यूजिक बजाने और गैर जरूरी लाइटिंग की अनुमति नहीं होगी. पंडालों में दर्शकों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.

पंडालों को चारों तरफ से बैरिकेड करना अनिवार्य होगा. पूजा समितियां पंडालों के आसपास किसी तरह के तोरण द्वार नहीं बनायेंगे. पंडालों में स्थापित मूर्ति की ऊंचाई अधिकतम पांच फीट होगी. किसी भी प्रकार के मेले और फूड स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं दी गयी है. जिला प्रशासन के निर्देशानुसार मूर्तियों का विसर्जन होगा. पूजा पंडाल में किसी प्रकार के भोज या भोग वितरण कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं दी जायेगी.

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आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया एसओपी

  • शादी में बाजा बजाने और डीजे का प्रोग्राम करने पर रोक नहीं

  • शादी समारोह में 500 लोगों के शामिल होने की अनुमति

  • रेस्टोरेंट-बार 50 फीसदी सीटिंग कैपेसिटी के साथ खोलने की अनुमति

  • सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे

  • क्लबों को रविवार समेत सप्ताह के सातों दिन खोलने की अनुमति

  • सरकारी या निजी ऑफिस 100 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे

  • स्कूलों, आवासीय विद्यालयों में कक्षा छह से 12 तक ऑफलाइन क्लास शुरू (कोरोना गाइडलाइन के अनुसार) करने की अनुमति, स्कूलों में ऑफलाइन क्लास अधिकतम चार घंटे ही चलेंगे (दोपहर 12 बजे तक)

  • कॉलेज/विश्वविद्यालयों में ऑफलाइन क्लास शुरू करने की अनुमति

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