37.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

झारखंड में 2000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ, लाह की खेती को कृषि का दर्जा, कैबिनेट के प्रस्तावों को जानें

झारखंड कैबिनेट की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सपंन्न हुई. इस बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इसके तहत जहां लाह की खेती को कृषि का दर्जा दिया गया, वहीं 2000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ किया गया. अन्य प्रस्तावों को भी विस्तार से पढ़ें.

Jharkhand News: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इसके तहत राज्य में लाह की खेती को कृषि का दर्जा देने पर सहमति दी गयी. इससे लाह का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जा सकेगा. वहीं, 2000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ है. इससे राज्य के युवाओं की उम्मीद बढ‍़ गयी है. इसके अलावा रांची और जमशेदपुर में अंतरराज्यीय बस पड़ाव के पीपीपी मोड पर विकसित करने की सहमति दी गयी. इस बैठक में दिवंगत मंत्री जगरनाथ महतो के असामयिक निधन पर शोक प्रकट करते हुए इसे अपूरणीय क्षति बताया.

लाह को कृषि का दर्जा मिलने से किसानों को मिलेगा प्रोत्साहन

कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि लाह को कृषि का दर्जा मिलने से खूंटी, गुमला, सिंहभूम, लातेहार, गढ़वा, हजारीबाग जिला समेत राज्य के 12 जिलों में करीब पांच लाख किसान परिवार को लाभ मिलेगा. लाह की खेती से जुड़े किसानों को कुल आय का 25 फीसदी लाह से ही प्राप्त होता है.

2000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ

वहीं, सोनी कुमारी बनाम के रवि कुमार एवं अन्य तथा संलग्न वादों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के आलोक में कैबिनेट ने कार्मिक विभाग के संकल्प के शिथिलीकरण को मंजूरी दी. इससे लोअर डिवीजन क्लर्क, पंचायत सचिव, आशुलिपिक आदि लगभग 2000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. अब झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन सं 01/2017 एवं 02/2017 के आलोक में ली गयी परीक्षा के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जायेगी.

Also Read: झारखंड की एक ऐसी पंचायत जहां के हर घर में बिजली-पानी उपलब्ध, मिला उत्कृष्ट पंचायत का पुरस्कार

कैबिनेट के अन्य फैसले :

– राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज एवं डिप्लोमा संस्थानों से उत्तीर्ण ग्रेजुएट एवं टेक्नीशियन अप्रेंटिस के रूप में एक साल का प्रशिक्षण पूरा कर चुके प्रशिक्षुओं से एक अतिरिक्त वर्ष के लिए एडवांस ग्रेजुएट अप्रेंटिंस एवं एडवांस टेक्नीशियन अप्रेंटिस के रूप में कार्य लिए जाने की स्वीकृति दी गई

– केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को राज्य योजना से टॉप-अप करते हुए 12.99 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 2.45 करोड़ रुपये के व्यय की सहमति- धान अधिप्राप्ति के लिए राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद के लिए बीओआइ से 776.00 करोड़ के ऋण लेने पर राज्य सरकार की गारंटी दिये जाने की मंजूरी.

– झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई

– राज्य के सभी सरकारी एवं निजी नर्सिग संस्थानों के लिए झारखंड राज्य अंतर्गत नर्सिग संस्थानों के प्रबंधन, नामांकन एवं परीक्षा संचालन नियमावली, 2023 पर स्वीकृति

– विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर नौ एवं 10 अगस्त, 2022 को संपन्न झारखंड जनजातीय महोत्सव के आयोजन के लिए मेसर्स एलिस पर्पल एडवर्टाइजिंग प्रालि, मुंबई को इवेंट मैनेजर के रूप में मनोनीत करने व महोत्सव पर हुए व्यय के लिए 5.32 करोड़ रुपये की घटनोत्तर स्वीकृति

– झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली में संशोधन की स्वीकृति

– हुसैनाबाद के तत्कालीन बीडीओ शेखर कुमार पर अधिरोपित दो वेतनवृद्धि पर रोक के दंड को यथावत रखने की मंजूरी

– झारखंड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति

– रांची और जमशेदपुर में अंतर्राज्यीय बस पड़ाव के पीपीपी मॉडल पर विकास का इंडिग्रेटेड प्रोजेक्ट तैयार के लिए ड्राफ्ट कोरिजन पर प्रशासनिक स्वीकृति

– एनसीसी निदेशालय, बिहार एवं झारखंड के अपर महानिदेशक को राज्य में एनसीसी से संबंधित सभी गतिविधियों के निष्पादन के लिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट स्टेट एनसीसी सेल, झारखंड घोषित करने पर सहमति दी गई

– मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत पूर्वी सिंहभूम निवासी धनंजय कुमार सिंह को कैंसर के इलाज के लिए निर्धारित सीमा से अधिक राशि प्रदान करने पर स्वीकृति दी गई

– झारखंड राज्य लिपिक, लिपिक सह टंकक, टंकक, अन्य लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) (तृतीय संशोधन) नियमावली-2023 के गठन को मंजूरी

Also Read: झारखंड : गिरिडीह के तिसरी में नहीं है कोई डिग्री कॉलेज, इंटर के बाद स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़ने को होते हैं विवश

– झारखंड जूनियर इंजीनियर कैडर (कनीय अभियंता, सिविल, इलेक्ट्रिक, यांत्रिक) सेवा (संशोधन) नियमावली-2023 पर सहमति

– न्यायाधीशों के सहयोग के लिए विधि अनुसंधानकर्ता, अनुसंधान सहयोगी का मौजूदा मासिक मानदेय 30,000 रुपये से बढ़ा कर 40,000 करने की स्वीकृति

– झारखंड राज्य समन्वय समिति के सदस्य का नाम विनोद पांडेय के स्थान पर विनोद कुमार पांडेय संशोधित करने की सहमति और

– झारखंड विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों एवं प्रोन्नतियों में बरती गयी अनियमितताओं के जांच प्रतिवेदन में समाहित जटिल विधि एवं तथ्यों के समाधान के लिए गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग को 20.09.23 तक अवधि विस्तार देने की मंजूरी दी गई.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें