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79 वर्ष पुराने मामले में फैसला वंशजों को जमीन वापस करें

रांची : जमीन विवाद के 79 वर्ष पुराने मामले में अपर समाहर्ता एके मिश्रा के कोर्ट से फैसला आया है. कोर्ट ने जमीन के वास्तविक मालिक के वंशजों को जमीन वापस करने का आदेश दिया है. कुछ दबंगों ने एक आदिवासी रैयत की जमीन पर फर्जी कागजात के आधार पर 1938 में कब्जा कर लिया […]

रांची : जमीन विवाद के 79 वर्ष पुराने मामले में अपर समाहर्ता एके मिश्रा के कोर्ट से फैसला आया है. कोर्ट ने जमीन के वास्तविक मालिक के वंशजों को जमीन वापस करने का आदेश दिया है.
कुछ दबंगों ने एक आदिवासी रैयत की जमीन पर फर्जी कागजात के आधार पर 1938 में कब्जा कर लिया था. आजादी के बाद जमीन के मालिक ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया. 2005 से जमीन मालिक के वंशजों ने इस मामले में नये सिरे से केस किया. वर्षों मुकदमा लड़ने के बाद जमीन वापस करने का आदेश दिया गया है.
क्या है मामला : मामले में सूचक की अोर से अधिवक्ता अोपी गौरव ने पैरवी की. उन्होंने बताया कि खाता संख्या 67, प्लॉट नंबर दो, थाना संख्या 47, मौजा चंदवे थाना पिठोरिया स्थित 98 डिसमिल जमीन खतियान में शीतल पाहन के नाम से दर्ज है. इस जमीन पर फर्जी कागजात के आधार पर 1938 में चंदवे निवासी सागीर अंसारी, फुरकान अंसारी, हबीब अंसारी, वाहिद अंसारी, शमशेर अंसारी, मुबारक अंसारी, खलील अंसारी, शाहिद अंसारी सहित अन्य ने कब्जा कर लिया था. आजादी के बाद शीतल के वंशजों ने जमीन वापस पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी. 2005 में शीतल पाहन के वंशज दशरथ पाहन अौर पोता जगन्नाथ पाहन ने तत्कालीन एसएआर पदाधिकारी देवनीश किड़ो के यहां आवेदन किया. इस कोर्ट से 2008 में कब्जा करने वालों के पक्ष में फैसला आया. दशरथ अौर जगन्नाथ पाहन ने इस आदेश के खिलाफ आयुक्त रांची के कोर्ट में अपील दाखिल की.
अपील को सुनवाई के बाद अपर समाहर्ता की अदालत ने खारिज कर दिया. इसके बाद दशरथ अौर जगन्नाथ ने दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल आयुक्त के यहां एसएआर रिवीजन नंबर 40/10 दायर किया. आयुक्त केके खंडेलवाल ने मामले में सुनवाई के बाद निचली अदालत को रिकार्ड भेजने अौर फ्रेश ऑर्डर निर्गत करने का आदेश दिया. इसके बाद दशरथ पाहन अौर जगन्नाथ पाहन ने जमीन से संबंधित कागजात अौर मालगुजारी रसीद सहित अन्य कागजात पेश किये. जिसके बाद अदालत ने दोनों के पक्ष में फैसला सुनाया. अब जमीन पर दखल दिहानी की प्रक्रिया शुरू होगी.

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