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एसडीओ के आदेश पर रोक, हाइकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने एसडीओ रांची के उस आदेश पर रोक लगा दिया है, जिसमें सिविल कोर्ट रांची के पिछले हिस्से को खाली करने का आदेश दिया गया था. अदालत ने कहा कि वकीलों को परेशान नहीं किया जाये. इस मामले में अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है. मामले पर अगली सुनवाई के […]
रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने एसडीओ रांची के उस आदेश पर रोक लगा दिया है, जिसमें सिविल कोर्ट रांची के पिछले हिस्से को खाली करने का आदेश दिया गया था. अदालत ने कहा कि वकीलों को परेशान नहीं किया जाये. इस मामले में अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है.
मामले पर अगली सुनवाई के लिए 13 जून की तिथि तय की गयी है. रांची जिला बार एसोसिएशन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस एसएन पाठक की अदालत ने यह निर्देश दिया. एसोसिएशन की ओर से आइए पिटीशन दायर कर एसडीओ रांची द्वारा 13 मई को दिये गये उस आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया गया है, जिसमें सिविल कोर्ट परिसर को खाली करने को कहा गया था. एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता निलेश कुमार व हेमंत सिकरवार ने पक्ष रखा. मौके पर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शंभु प्रसाद अग्रवाल, महासचिव संजय कुमार विद्रोही, प्रशासनिक सचिव पवन रंजन खत्री समेत कार्यकारिणी के कई सदस्य मौजूद थे.
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