अस्पतालों, चिकित्सकों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में न्यायिक प्रक्रिया को पूरा करने के बाद बतौर दंड दोगुनी राशि की वसूली की जा सकेगी. साथ ही अगर कोई डॉक्टर या चिकित्सा संस्थान मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और सरकार की ओर से निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है.कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इस विधेयक को विधानसभा में पेश किया जायेगा.
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डॉक्टरों के साथ मारपीट की, तो तीन साल की जेल, 50 हजार जुर्माना भी
रांची : झारखंड सरकार ने मेडिकल प्रोटेक्शन बिल लागू करने पर सहमति प्रदान कर दी है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में डॉक्टरों व चिकित्सा से संबंधित लोगों की सुरक्षा के लिए चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों, चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा एवं संपत्ति नुकसान निवारण) विधेयक 2017 को मंजूर कर लिया गया. इसके तहत […]
रांची : झारखंड सरकार ने मेडिकल प्रोटेक्शन बिल लागू करने पर सहमति प्रदान कर दी है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में डॉक्टरों व चिकित्सा से संबंधित लोगों की सुरक्षा के लिए चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों, चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा एवं संपत्ति नुकसान निवारण) विधेयक 2017 को मंजूर कर लिया गया. इसके तहत डॉक्टरों, मेडिकल के छात्रों या चिकित्सा से जुड़े लोगों के साथ हिंसा करने पर तीन साल की जेल और 50 हजार तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
डीएसपी स्तर के अिधकारी करेंगे जांच : विधानसभा से पारित होने के बाद इसे राज्य में लागू कर दिया जायेगा. विधेयक में डॉक्टरों और अस्पतालों/नर्सिंग होम के साथ किया जानेवाला अपराध गैर जमानती होगा. डीएसपी स्तर से नीचे के अधिकारी इन मामलों की जांच नहीं कर सकेंगे.
बिल्डिंग बाइलॉज 2017 में आंशिक संशोधन
अब 15 दिन में पास होगा नक्शा
कैबिनेट ने झारखंड बिल्डिंग बाइलॉज 2017 में आंशिक रूप से संशोधन किया है. नक्शे की स्वीकृति 15 दिनों के अंदर करना अनिवार्य होगा. सेट बैक 15 के बदले 10 फीसदी ही छोड़ना होगा. ग्रीन बिल्डिंग घोषित होने की स्थिति में होल्डिंग टैक्स में छूट दी जायेगी. संशोधन में पार्किंग प्रावधान के मापदंड निर्धारित किये गये हैं. बड़े भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के नियम बनाये गये हैं. बाइलॉज में संशोधन रीयल इस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन, रांची ऑटोमोबाइल डीलर, चेंबर ऑफ कॉमर्स, आर्किटेक्ट आदि द्वारा दिये गये सुझाव पर विमर्श के बाद किया गया है.
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