Advertisement
बिना निबंधन कराये भवन नहीं बना पायेंगे बिल्डर
बनेगी डेवलपमेंट अथॉरिटी : अनिवार्य होगा हर प्रोजेक्ट का अलग-अलग निबंधन कराना विवेक चंद्र रांची : राज्य में झारखंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट अथाॅरिटी का गठन किया जा रहा है. अथोरिटी में निबंधन कराये बिना अब राज्य में भवनों का निर्माण नहीं किया जा सकेगा. अथोरिटी में निबंधन कराने के बाद ही बिल्डर भवनों का निर्माण […]
बनेगी डेवलपमेंट अथॉरिटी : अनिवार्य होगा हर प्रोजेक्ट का अलग-अलग निबंधन कराना
विवेक चंद्र
रांची : राज्य में झारखंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट अथाॅरिटी का गठन किया जा रहा है. अथोरिटी में निबंधन कराये बिना अब राज्य में भवनों का निर्माण नहीं किया जा सकेगा. अथोरिटी में निबंधन कराने के बाद ही बिल्डर भवनों का निर्माण आरंभ कर सकेंगे. यानी, हर प्रस्तावित भवन के लिए बिल्डरों का अथोरिटी में अलग-अलग निबंधन कराना अनिवार्य होगा.
राज्य में बनाये जाने वाले भवनों पर नियंत्रण रखने और खरीदारों के साथ धोखाधड़ी रोकने के लिए राज्य सरकार ने ‘रियल एस्टेट रगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट-2016’ के अनुरूप नियमावली तैयार कर ली है. संभवत: कैबिनेट की अगली बैठक में इस पर मुहर लग सकती है.
सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे अथॉरिटी के अध्यक्षता : कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजी गयी नियमावली में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली झारखंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठित करने का प्रस्ताव है. अपर मुख्य सचिव स्तर के सेवानिवृत्त अफसर अथॉरिटी के सदस्य होंगे. अथॉरिटी को दंडात्मक शक्ति भी प्रदान की गयी है. नियमों का उल्लंघन करने पर अथाॅरिटी बिल्डर्स और खरीदार दोनों पर दंडात्मक कार्रवाई कर सकेगी.
बिल्डर और खरीदारों के बीच में होने वाले विवादों के निपटारे के लिए ट्रिब्यूनल का गठन भी किया जायेगा. ट्रिब्यूनल बिल्डरों की मनमानी या खरीदारों के डिफॉल्टर होने की स्थिति में दोनों के विरुद्ध कार्रवाई का आदेश दे सकेगी.
एडवांस की राशि दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं होगी इस्तेमाल : रियल एस्टेट रगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट-2016 के अनुरूप तैयार की गयी नियमावली के लागू होने के बाद बिल्डर किसी एक प्रोजेक्ट के लिए लिए प्राप्त किये गये एडवांस को अन्य प्राेजेक्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे.
बिल्डरों को खरीदारों के लिए गये एंडवास से प्रोजेक्ट कॉस्ट की 70 फीसदी राशि अथॉरिटी के पास निबंधित बैंक एकाउंट में जमा करनी अनिवार्य होगी. ऐसा नहीं करने पर संबंधित बिल्डर पर कार्रवाई की जायेगी.
पब्लिक डाेमेन पर होगी पूरी जानकारी : झारखंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर बिल्डरों द्वारा बनाये जानेवाले सभी भवनों से संबंधित पूरी जानकारी होगी. पब्लिक डोमेन पर जाकर कोई भी व्यक्ति भवन निर्माण की पूरी जानकारी ले सकेगा. डोमेन पर बिल्डिंग के ड्राइंग से लेकर उसकी जमीन और नक्शा पास करने तक की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी. केवल एक क्लिक के माध्यम से खरीदार बिल्डर के दावों और प्रस्तावित भवन की जमीन की परख कर सकेंगे.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement