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संवेदक कंपनी पर लगा 20 हजार का जुर्माना
रांची-जमशेदपुर एनएच की मरम्मत समय पर पूरी नहीं होने से हाइकोर्ट नाराज मरम्मत कार्य की होगी जांच, दो प्लीडर कमिश्नर नियुक्त रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने मंगलवार को रांची-जमशेदपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) के निर्माण को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कड़ी नाराजगी जतायी. चीफ जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती व […]
रांची-जमशेदपुर एनएच की मरम्मत समय पर पूरी नहीं होने से हाइकोर्ट नाराज
मरम्मत कार्य की होगी जांच, दो प्लीडर कमिश्नर नियुक्त
रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने मंगलवार को रांची-जमशेदपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) के निर्माण को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कड़ी नाराजगी जतायी. चीफ जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा एनएच इस तरह बनाया जाना चाहिए, ताकि बिना बाधा के लोग डेढ़ से दो घंटे के अंदर जमशेदपुर पहुंच जायें. संवेदक को इस मार्ग का 15 साल का मेंटेनेंस भी करना है.
छह-सात साल गुजर जाने के बाद भी यह अधूरा है. मरम्मत कार्य भी पूरा नहीं हो पा रहा है. सड़क खराब रहने का नुकसान आम जनता हो रहा है. खंडपीठ ने 30 अप्रैल तक एनएच का मरम्मत कार्य पूरा नहीं होने पर संवेदक कंपनी के खिलाफ 20,000 रुपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया. साथ ही किये गये मरम्मत कार्य की जांच के लिए अधिवक्ता हेमंत सिकरवार व कौशिक सरखेल को प्लीडर कमिश्नर नियुक्त किया.
प्लीडर कमिश्नर एनएच पर किये गये मरम्मत कार्य का स्थल निरीक्षण कर आठ मई के पूर्व हाइकोर्ट को रिपोर्ट साैंपेंगे. प्लीडर कमिश्नर व जांच पर होनेवाला सभी खर्च संवेदक कंपनी को वहन करने को कहा गया है. पिछली सुनवाई के पूर्व संवेदक कंपनी ने अंडरटेकिंग दी थी. इसमें कहा था कि वह 30 अप्रैल तक एनएच का मरम्मत कार्य पूरा हो जायेगा.
अंडरटेकिंग के अनुसार कार्य समय पर पूरा नहीं हुआ. सुनवाई के दाैरान यह स्पष्ट हो गया. इस पर खंडपीठ ने नाराजगी जतायी. इससे पूर्व एनएचएआइ की अोर से स्वतंत्र अभियंता की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी. इसमें कहा गया है कि रांची- जमशेदपुर मार्ग पर 8.4 किमी एनएच में गड्ढा भरा गया है, लेकिन मरम्मत कार्य पूरा नहीं हो पाया है. 26.90 किमी सड़क का मरम्मत कार्य बाकी है.
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