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पंचायतों में सोशल ऑडिट का आदेश
अपनी पंचायत की कमियां व गड़बड़ियां करें उजागर संजय रांची : पंचायती राज विभाग ने पंचायतों में सोशल अॉडिट (सामाजिक अंकेक्षण) करने का आदेश दिया है. भारत सरकार के निर्देश के आलोक में 14वें वित्त आयोग की राशि तथा इससे संबंधित प्रक्रिया का सोशल अॉडिट होना है. नामकुम प्रखंड से इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा. […]
अपनी पंचायत की कमियां व गड़बड़ियां करें उजागर
संजय
रांची : पंचायती राज विभाग ने पंचायतों में सोशल अॉडिट (सामाजिक अंकेक्षण) करने का आदेश दिया है. भारत सरकार के निर्देश के आलोक में 14वें वित्त आयोग की राशि तथा इससे संबंधित प्रक्रिया का सोशल अॉडिट होना है. नामकुम प्रखंड से इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा.
अॉडिट की प्रारंभिक तैयारी के बाद इसकी तिथि निर्धारित होगी. कुल 4398 पंचायतों में से मार्च 2018 तक करीब 1500 ग्राम पंचायतों में तथा अगले वित्तीय वर्ष के दौरान शेष पंचायतों में यह काम पूरा कर लिया जायेगा. सोशल अॉडिट दरअसल जनसुनवाई की तर्ज पर होनेवाली प्रक्रिया है, जिसमें अाम लोगों सहित अन्य हित धारकों की अोर से शिकायतें आती हैं तथा इनके निबटारे का प्रयास किया जाता है.
पंचायतों के लिए अॉडिट की यह प्रक्रिया झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) के तहत गठित सोशल अॉडिट यूनिट पूरी करेगी. हालांकि सामाजिक अंकेक्षण के दौरान इसका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा. वहीं सही तरीके से सोशल अॉडिट को अंजाम देने की जिम्मेवारी उपायुक्त के संरक्षण में जिला पंचायती राज पदाधिकारी की होगी. पंचायतों में सोशल अॉडिट के लिए विशेष ग्राम सभा की सूचना डाकुवा और हंकवार के माध्यम से सार्वजनिक स्थलों पर तथा गांव के विद्यालय के बच्चों के माध्यम से अभिभावकों व जन सामान्य को दी जायेगी.
इस जन सुनवाई में पंचायत प्रतिनिधियों व पंचायत कर्मियों के साथ-साथ एसएचजी की महिलाअों, अन्य महिलाअों तथा वंचित समूहों की उपस्थिति सुनिश्चित करनी है.
वहीं क्रियान्वयन एजेंसी व लाइन डिपार्टमेंट के वैसे अधिकारी, जिनके माध्यम से संबंधित पंचायत की योजना क्रियान्वित की गयी है, अपने दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहेंगे. जरूरत पड़ने पर सप्लाई एजेंसी के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जा सकेगा. पंचायत स्तरीय जन सुनवाई में प्राप्त शिकायतों का निराकरण किया जायेगा. वहीं अंकेक्षण पूरा होने के 15 दिनों के बाद प्रखंड स्तर पर एक जन संवाद का अायोजन भी होगा, जिसमें सामाजिक अंकेक्षण के दौरान प्राप्त शिकायतों व मुद्दों पर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी.
नामकुम प्रखंड से शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट
क्या हैं विशेष निर्देश
अॉडिट प्रक्रिया के दौरान पंचायत सचिव अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे, पर प्रक्रिया को प्रभावित, बाधित नहीं करेंगे
अॉडिट के दौरान विधि व्यवस्था बहाल रखने, अॉडिट दल व शिकायतकर्ता की सुरक्षा के लिए जिला पुलिस का सहयोग
गैर अनुसूचित क्षेत्रों में विशेष ग्राम सभा की अध्यक्षता मुखिया नहीं, बल्कि उपस्थित लोगों में से ही कोई करेगा
रांची सहित अन्य अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा के तहत विशेष ग्राम सभा की अध्यक्षता पारंपरिक ग्राम प्रधान करेंगे. उनकी अनुपस्थिति में ग्राम सभा में से किसी एक अध्यक्ष का चुनाव किया जायेगा
अॉडिट प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसकी रिपोर्ट ग्राम सभा में रखी जायेगी तथा इसकी अधिसूचना जिला स्रोत व्यक्ति (डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन) के परामर्श व जिला कार्यक्रम समन्वयक के निर्देश पर बीडीअो जारी करेंगे
संबंधित पंचायत के पंचायत समिति सदस्य, जो किसी खरीद या निर्माण प्रक्रिया में शामिल न रहे हों
स्वयं सहायता समूह की महिला प्रतिनिधि
गैर अनुसूचित क्षेत्र में कोई सामाजिक कार्यकर्ता तथा अनुसूचित क्षेत्रों में सर्वसम्मति से नामित ग्राम प्रधान गत पंचायत चुनाव में संबंधित पंचायत के मुखिया का निकटतम प्रत्याशी
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