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अनुबंध पर नियुक्त होंगे 1082 डॉक्टर
रांची : कैबिनेट ने अनुबंध पर 1082 डॉक्टरों की नियुक्ति का फैसला लिया है. इनमें से 14 जिलों में सामान्य श्रेणी के 316 डॉक्टरों की नियुक्ति होगी. जबकि, 766 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की जायेगी. कैबिनेट ने शराब से संबंधित छोटे अपराध को लोक अदालत में निपटाने का फैसला किया. साथ ही बड़े अपराधों के […]
रांची : कैबिनेट ने अनुबंध पर 1082 डॉक्टरों की नियुक्ति का फैसला लिया है. इनमें से 14 जिलों में सामान्य श्रेणी के 316 डॉक्टरों की नियुक्ति होगी. जबकि, 766 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की जायेगी. कैबिनेट ने शराब से संबंधित छोटे अपराध को लोक अदालत में निपटाने का फैसला किया. साथ ही बड़े अपराधों के मामलों में दंड की राशि एक हजार रुपये से बढ़ा कर 10 लाख रुपये तक करने का फैसला किया. कैबिनेट ने राज्य सरकार की तरह बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का प्रावधान करने का निर्णय लिया.
कैबिनेट ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनुबंध के आधार पर डॉक्टरों की नियुक्ति करने का फैसला किया है. नियुक्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया जायेगा. यह समिति सामान्य और विशेषज्ञ दोनों ही तरह के डॉक्टरों का साक्षात्कार के आधार पर चयन करेगी. शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 80 अंक और साक्षात्कार के आधार पर 20 अंक निर्धारित किये गये हैं. अनुबंध पर नियुक्त होने वाले डॉक्टर किसी भी परिस्थिति में एक से दूसरे जिले में स्थानांतरित नहीं होंगे. जिस डॉक्टर की नियुक्ति जिस जिले में होगी, उसे वहीं अपनी सेवा देनी होगी. चयन समिति द्वारा डॉक्टरों का चयन करने के बाद जिला स्तर पर उनके अनुबंध पत्र तैयार किये जायेंगे.
लोक अदालत में होगा छोटे अपराधों का निपटारा : कैबिनेट ने उत्पाद एवं मद्य निषेध अधिनियम में संशोधन करते हुए छोटे अपराधों का निपटारा लोक अदालत में करने का फैसला किया.
जबकि, बड़े अपराध के लिए दंड की अधिकतम राशि बढ़ा कर 10 लाख रुपये कर दी़ निबंधित व्यवसायियों द्वारा तीसरी बार अपराध करने की स्थिति में उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा. जिन छोटे अपराधों को लोक अदालत में निपटाया जायेगा, उनको 10 श्रेणियों में बांटा गया है. 50 लीटर तक अवैध शराब, देशी शराब, चुलाई शराब जलती भट्ठी और 50 लीटर अवैध बीयर पकड़े जाने पर 200 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दंड लगेगा. वहीं, 50 लीटर तक अवैध स्प्रिट पकड़े जाने पर 20 रुपये प्रति लीटर और 200 किग्रा तक फॉरमेंटेड जावा महुआ पकड़े जाने पर 50 रुपये प्रति किग्रा की दर से दंड लगाया जायेगा. इसके अलावा 25 लीटर अवैध विदेशी शराब पकड़े जाने पर 400 रुपये प्रति लीटर के मुताबिक दंड की राशि निर्धारित की जायेगी.
भवन निर्माण विभाग के स्पेशल बिड डॉक्यूमेंट में संशोधन : भवन निर्माण विभाग के स्पेशल बिड डॉक्यूमेंट में संशोधन करते हुए कैबिनेट ने गड़बड़ी करने वाले ठेकेदारों और परामर्शियों को ब्लैकलिस्ट करने और समय सीमा तय करने का प्रावधान किया है. इसके तहत 2.5 से 10 करोड़ तक के प्रोजेक्ट कॉस्ट से जुड़े बिडर को तीन वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट किया जायेगा.
10 से 100 करोड़ तक के प्राजेक्ट कॉस्ट में पांच साल के लिए और 100 करोड़ से अधिक के प्राेजेक्ट कॉस्ट के लिए बिडर को 10 वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट किया जायेगा. कैबिनेट ने ग्लोबल इनवेस्टर समिट के प्रचार-प्रसार के लिए 40.55 करोड़ रुपये के बजट की स्वीकृति दी. इस राशि से राज्य, राज्य के बाहर और अंतरराष्ट्रीय समाचार पत्र-पत्रिकाओं में प्रचार-प्रसार किया जायेगा.
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