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मुखिया को देना होगा पैसों का हिसाब

रांची: पंचायती राज विभाग ने राज्य की विभिन्न पंचायतों को अब तक करीब 1105 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये हैं. तीन किस्तों में मिली यह रकम 14वें वित्त अायोग से अनुदान के रूप में पंचायतों को सीधे उपलब्ध करायी गयी है. गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-2020 तक पंचायतों को करीब छह हजार करोड़ […]

रांची: पंचायती राज विभाग ने राज्य की विभिन्न पंचायतों को अब तक करीब 1105 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये हैं. तीन किस्तों में मिली यह रकम 14वें वित्त अायोग से अनुदान के रूप में पंचायतों को सीधे उपलब्ध करायी गयी है.

गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-2020 तक पंचायतों को करीब छह हजार करोड़ रुपये मिलने हैं. पहले 13वें वित्त आयोग से मिला अनुदान पंचायतों ने गैरजरूरी चीजों पर मनमाने तरीके से खर्च किया था. 14वें वित्त आयोग से मिले अनुदान में यह सब रोकने के लिए मुखिया व पंचायत सचिव को ज्यादा जवाबदेह बनाया गया है. वहीं खर्च कहां करना है, यह भी तय किया गया है. अनुदान की रकम जलापूर्ति, स्वच्छता, नाली निर्माण, ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, सामुदायिक संसाधनों (तालाब, बाजार, आंगनबाड़ी भवन व अन्य) के रखरखाव, सड़क-फुटपाथ के रखरखाव, सार्वजनिक मार्ग व अन्य स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था तथा कब्रगाह व श्मशान के रखरखाव पर ही खर्च करनी है. वहीं कोई भी सोलर लाइट जेरेडा से ही खरीदनी है.
मुखिया तथा पंचायत सचिव की जवाबदेही : किसी कार्य के प्राक्कलन का अभिलेख मुखिया व पंचायत सेवक के हस्ताक्षर से कनीय अभियंता को उपलब्ध कराया जाना है. वहीं पंचायत संबंधी विकास कार्य में मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत सेवक तथा प्रखंड स्तरीय किसी कर्मी या पदाधिकारी के निजी रिश्तेदार के ठेकेदारी करने पर भी पाबंदी लगायी गयी है. किसी ठेकेदार (संवेदक) से रॉयल्टी का भुगतान सुनिश्चित करने तथा इसे बीडीअो की सहायता से कोषागार में जमा कराने की जिम्मेवारी भी मुखिया व पंचायत सेवक की होगी. वहीं सरकार (वित्त आयोग) से मिले पैसे का उपयोगिता प्रमाण पत्र एक तय फॉरमेट में किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) की अॉडिट रिपोर्ट के साथ पंचायती राज विभाग में जमा करना है. यह फॉरमेट एक तरह का शपथपत्र है, जिसमें मुखिया व पंचायत सेवक को पैसे के सदुपयोग की गारंटी देनी है. इसके बाद किसी गड़बड़ी के लिए ये दोनों ही जिम्मेवार होंगे.
पंचायतों को 14वें वित्त आयोग से मिली रकम (करोड़ में)
जिला पंचायत रकम
गढ़वा 189 50.70
पलामू 283 71.65
लातेहार 115 30.86
चतरा 154 41.74
हजारीबाग 257 64.46
कोडरमा 109 24.34
गिरिडीह 358 92.54
धनबाद 256 56.68
बोकारो 249 58.12
रामगढ़ 125 28.72
देवघर 194 48.64
गोड्डा 201 49.50
साहेबगंज 166 40.97
पाकुड़ 128 33.86
दुमका 206 51.26
जामताड़ा 118 28.96
लोहरदगा 66 16.95
गुमला 159 43.51
खूंटी 86 21.86
रांची 305 73.65
सिमडेगा 94 25.76
प. सिंहभूम 217 59.44
सरायकेला 132 35.17
पू. सिंहभूम 231 55.35
कुल 4398 1104.81
(रकम करोड़ रुपये में)

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