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फायरिंग रेंज में हथियारों से लैस दिखी पुलिस अफसरों की पत्नियां
रांची : झारखंड जगुआर के धुर्वा स्थित फायरिंग रेंज में कुछ महिलाएं हाथों में हथियार लेकर फायरिंग करने की मुद्रा में खड़ी हैं. इससे संबंधित तसवीरें वायरल हो रही हैं. बताया जा रहा है कि ये महिलाएं राज्य के वरीय पुलिस अफसरों की पत्नियां हैं. हालांकि तसवीर से यह पता लगाना मुश्किल है कि इन […]
रांची : झारखंड जगुआर के धुर्वा स्थित फायरिंग रेंज में कुछ महिलाएं हाथों में हथियार लेकर फायरिंग करने की मुद्रा में खड़ी हैं. इससे संबंधित तसवीरें वायरल हो रही हैं. बताया जा रहा है कि ये महिलाएं राज्य के वरीय पुलिस अफसरों की पत्नियां हैं. हालांकि तसवीर से यह पता लगाना मुश्किल है कि इन महिलाओं ने गोलियां चलायी या नहीं. पर फायरिंग रेंज में उनके खड़े होने और राइफल पकड़ने के अंदाज से ऐसी आशंका जतायी जा रही है कि ये महिलाएं गोलियां चलाने की तैयारी में हैं. इस मामले को लेकर राज्य के प्रशासनिक हलकों में तरह-तरह की चर्चा भी है. इसे नियम विरुद्ध बताया जा रहा है.
पिकनिक मनाने गयी थी : बताया जाता है कि राज्य के वरीय पुलिस अधिकारियों की पत्नियां नवंबर माह में एक रविवार को झारखंड जगुआर के फायरिंग रेंज में पिकनिक मनाने के लिए जमा हुई थी.
इच्छा जतायी, तो थमा दिये हथियार : पिकनिक के दौरान वरीय पुलिस अधिकारियों की पत्नियों ने फायरिंग की इच्छा जतायी. अधिकारियों के निर्देश पर उन्हें वैसे हथियार दिये गये, जिनका इस्तेमाल पुलिस करती है.
यह पुलिस मैन्यूअल का उल्लघंन है
À क्या किसी अधिकारी की पत्नी को फायरिंग रेंज में ले जाया जा सकता है?
इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है. पर नहीं ले जाना चाहिए.
À क्या पुलिस का हथियार किसी वैसी महिला के हाथ में देकर फायरिंग करायी जा सकती है, जो पुलिसकर्मी नहीं हो ?
नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता. कानूनन गलत है. ऐसा करनेवाले पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. पुलिस अफसर के परिवार के लोग भी आम आदमी हैं. पुलिसकर्मी नहीं.
क्या किसी भी पुलिस अफसर को ऐसा कराने की छूट मिलनी चाहिए ?
ऐसे करानेवाले अफसर के खिलाफ सख्त विभागीय कार्यवाही की जानी चाहिए.
क्या ऐसा कराना किसी नियम का उल्लंघन है?
हां ऐसा कराना आॅल इंडिया पुलिस सर्विस रूल के साथ-साथ पुलिस मैन्यूअल का भी उल्लंघन है.
आंध्र में हो चुकी है कार्रवाई
राज्य के वरीय प्रशासनिक अधिकारी इसे नियम विरुद्ध और दंडनीय मानते हैं. इस आचरण के लिए ऑल इंडिया सर्विस रूल 1969 के नियम 7(1) (बी)(1) के तहत राज्य सरकार कार्रवाई करने में सक्षम है. आंध्र प्रदेश की घटना इसका उदाहरण है. गंटूर(ग्रामीण) में एसपी के पद पर पदस्थापित अकी रवि कृष्णा ने पुलिस ड्यूटी मीट में अपनी पत्नी को पुलिस बल द्वारा इस्तेमाल किये जानेवाला हथियार(एके-47) चलाने को दिया था. नौ मई 2016 को हैदराबाद निवासी पी पुरुशोथामा ने गृह मंत्रालय से इस मामले की शिकायत की. गृह मंत्रालय के उपसचिव एसके रस्तोगी मे 31 अक्तूबर को आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखा और संबंधित आइपीएस अधिकारी पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया. उन्होंने लिखा कि आइपीएस अधिकारी अकी रवि कृष्णा ने गलत (मिसकंडक्ट) किया है. राज्य सरकार कार्रवाई करने में सक्षम है.
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