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वाणिज्य कर: सेल्फ असेसमेंट की सीमा बढ़ी, दो करोड़ से कम का व्यवसाय करनेवालों को दी गयी राहत

रांची: वाणिज्य कर विभाग ने वैट नियमावली में संशोधन करते हुए व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से सेल्फ असेसमेंट की सीमा बढ़ा दी है. पहले 50 लाख या इससे कम का व्यवसाय करनेवाले व्यापारियों को ही सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट दाखिल करनी पड़ती थी. सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए इसकी सीमा अब दो करोड़ […]

रांची: वाणिज्य कर विभाग ने वैट नियमावली में संशोधन करते हुए व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से सेल्फ असेसमेंट की सीमा बढ़ा दी है. पहले 50 लाख या इससे कम का व्यवसाय करनेवाले व्यापारियों को ही सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट दाखिल करनी पड़ती थी.

सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए इसकी सीमा अब दो करोड़ रुपये कर दी है. अर्थात दो करोड़ रुपये या उससे कम का टर्नओवर करनेवाले व्यापारियों को सेल्फ रिपोर्ट दाखिल करनी होगी. सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट की सीमा बढ़ाये जाने से लाभांवित होनेवाले व्यापारियों द्वारा दाखिल किये जानेवाले रिटर्न की जांच का अधिकार विभाग के पास है. अगर जांच में यह पाया गया कि किसी व्यापारी ने सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट में अपनी व्यापारिक गतिविधियों का गलत उल्लेख किया है, तो ऐसे व्यापारी पर सरकार दंड लगा सकती है.

वाणिज्य कर विभाग ने संबंधित आदेश जारी कर दिया है. सेल्फ असेसमेंट की सीमा बढ़ाये जाने से औसत दर्जे के व्यापारियों को पहले के मुकाबले कम परेशानी होगी. उनको विभाग के कम चक्कर लगाने होंगे. सेल्फ असेसमेंट की नयी सीमा लागू होने के बाद अब व्यापारियों को अपनी रिपोर्ट वाणिज्य कर अफसरों से चेक नहीं करानी पड़ेगी. व्यापारी वैट नियमावली के तहत सीधे ही अपने व्यवसाय से संबंधित रिपोर्ट दाखिल कर टैक्स अदा कर सकेंगे.
छोटे व्यवसायियों को होगा लाभ : दीनदयाल
झारखंड चेंबर के वाणिज्य कर उप समिति के चेयरमैन दीनदयाल बर्नवाल ने कहा कि दो करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले व्यवसायियों को असेसमेंट नहीं कराना पड़ेगा. सरकार के इस निर्णय से खास कर छोटे व्यवसायियों को बड़ी राहत मिलेगी. विभाग से कुल 1.32 लाख रजिस्टर्ड डीलर हैं. इस निर्णय के बाद लगभग 1.13 लाख छोटे व्यवसायियों को राहत मिलेगी. उन्हें बेवजह परेशानी नहीं होगी.

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