35.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

ददई दुबे और उनके पुत्रों ने मारपीट की थी, चोरी नहीं

रांची: सदर थाना की पुलिस ने पूर्व मंत्री सह कांग्रेस नेता ददई दुबे उर्फ चंद्रशेखर दुबे और उनके पुत्र के खिलाफ अनुसंधान पूरा कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी है. चार्जशीट में अजय दूबे, अभय दूबे और अविनाश दूबे का नाम भी शामिल है. न्यायालय में चार्जशीट दायर कर केस को बंद करने से […]

रांची: सदर थाना की पुलिस ने पूर्व मंत्री सह कांग्रेस नेता ददई दुबे उर्फ चंद्रशेखर दुबे और उनके पुत्र के खिलाफ अनुसंधान पूरा कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी है. चार्जशीट में अजय दूबे, अभय दूबे और अविनाश दूबे का नाम भी शामिल है. न्यायालय में चार्जशीट दायर कर केस को बंद करने से संबंधित आदेश पुलिस ने जारी कर दिया है.
चार्जशीट और पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार रोशन पांडेय ने सभी आरोपियों के खिलाफ 13 फरवरी 2016 को सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में सभी आरोपियों पर मारपीट, गाली- गलौज और एक एग्रीमेंट के पेपर पर हस्ताक्षर कर चेक ले लेने अर्थात चोरी का आरोप था. इसलिए प्राथमिकी में चोरी की धारा 379 भी लगायी गयी थी, लेकिन अनुसंधान में आरोपियों के खिलाफ चोरी की बात की पुष्टि नहीं हुई है. सिर्फ मारपीट की बात की पुष्टि हुई है. मेडिकल पांच में रोशन पांडेय के शरीर पर पाये गये जख्म को साधारण प्रवृत्ति का पाया गया था. चार्जशीट दायर करने से संबंधित आदेश केस के अनुसंधानक को सिटी एसपी कौशल किशोर ने 10 मई, 2016 को दिया था.
उल्लेखनीय है कि केस में ददई दुबे ने जमानत ले ली थी, लेकिन अभय, अजय और अविनाश के खिलाफ न्यायालय ने पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश पुलिस को दिया था. सीआइडी एडीजी का पहले से आदेश है कि पीड़क कार्रवाई पर रोक का मतलब आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट समर्पित करने पर रोक से नहीं है. पुलिस मामले में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर सकती है. इस आदेश के अनुपालन में चार्जशीट दायर की गयी है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें