27.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

सीसीएल के तत्कालीन डिप्टी मैटेरियल मैनेजर को तीन साल की सजा

रांची. व्यवहार न्यायालय में सीबीआइ के सबसे पुराने मामले में गुरुवार को फैसला आया. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने सीसीएल के तत्कालीन डिप्टी मैटेरियल मैनेजर अरुण कुमार झा (76 वर्ष) को तीन साल की सश्रम सजा सुनायी है. अरुण कुमर झा पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. […]

रांची. व्यवहार न्यायालय में सीबीआइ के सबसे पुराने मामले में गुरुवार को फैसला आया. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने सीसीएल के तत्कालीन डिप्टी मैटेरियल मैनेजर अरुण कुमार झा (76 वर्ष) को तीन साल की सश्रम सजा सुनायी है. अरुण कुमर झा पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी. सीबीआइ की अोर से सीनियर पीपी राकेश प्रसाद ने बताया कि अरुण कुमार झा आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी पाये गये थे.

उन्होंने आठ दिसंबर 1975 से 25 नवंबर 1986 की अवधि में 205205 रुपये आय से अधिक अर्जित किये थे. इस मामले में 24 नवंबर 1986 को मामला (आरसी 25 ए/86 (आर)) दर्ज किया गया था. मामले में अभियोजन की अोर से 27 अौर बचाव पक्ष की अोर से छह गवाही दर्ज की गयी थी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें