जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी. सीबीआइ की अोर से सीनियर पीपी राकेश प्रसाद ने बताया कि अरुण कुमार झा आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी पाये गये थे.
उन्होंने आठ दिसंबर 1975 से 25 नवंबर 1986 की अवधि में 205205 रुपये आय से अधिक अर्जित किये थे. इस मामले में 24 नवंबर 1986 को मामला (आरसी 25 ए/86 (आर)) दर्ज किया गया था. मामले में अभियोजन की अोर से 27 अौर बचाव पक्ष की अोर से छह गवाही दर्ज की गयी थी.