Advertisement
राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश
रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने मंगलवार को बोकारो के निजी पब्लिक स्कूलों में 25% सीटों पर गरीब परिवार के बच्चों के नामांकन के लिए बनाये गये नियमों काे चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई पूजा अवकाश के बाद होगी. जस्टिस डीएन […]
रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने मंगलवार को बोकारो के निजी पब्लिक स्कूलों में 25% सीटों पर गरीब परिवार के बच्चों के नामांकन के लिए बनाये गये नियमों काे चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई पूजा अवकाश के बाद होगी. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई.
इससे पहले प्रार्थी की अोर से खंडपीठ को बताया गया कि नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा के तहत बोकारो के सभी निजी स्कूलों में 25% सीटों पर गरीब परिवार के बच्चों का नामांकन लिया जाना है. नामांकन के लिए जो नियम व शर्ते रखी गयी हैं, वे सही नहीं है.
उसमें संशोधन की जरूरत है. निजी स्कूलों को गरीब बच्चों के नामांकन के एवज में क्या शुल्क मिलेगा व उसका भुगतान कैसे होगा, इसकी चर्चा नहीं की गयी है. प्रार्थी एमजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल की अोर से रिट याचिका दायर की गयी है.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement