सभी दोषी नामकुम के राजाउलातु गांव के निवासी हैं. इन्होंने जमीन विवाद को लेकर 26 नवंबर 2010 को बंधु अहीर नामक व्यक्ति की हत्या कर दी थी. मृतक की पत्नी सीता देवी ने नामकुम थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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हत्या मामले में पांच को उम्रकैद की सजा
रांची. जमीन विवाद में हुई हत्या के मामले में न्यायायुक्त रमेश कुमार की अदालत ने पांच लोगों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी है. जिन्हें सजा सुनायी गयी है उनमें बुदन मुंडा, भदुरा मुंडा, सोहराई मुंडा, मुकुंद मुंडा एवं डोंबा मुंडा शामिल हैं. दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया […]
रांची. जमीन विवाद में हुई हत्या के मामले में न्यायायुक्त रमेश कुमार की अदालत ने पांच लोगों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी है. जिन्हें सजा सुनायी गयी है उनमें बुदन मुंडा, भदुरा मुंडा, सोहराई मुंडा, मुकुंद मुंडा एवं डोंबा मुंडा शामिल हैं. दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
मारपीट के आरोपी रिहा : इसी अदालत में मारपीट से संबंधित एक मामले में तीन आरोपी रिहा हो गये. इन पर नगड़ी ओपी के अवर निरीक्षक चंद्रशेखर तिवारी के साथ रिम्स के ट्रामा सेंटर में मारपीट करने का आरोप था. मामले के सूचक समेत सात गवाहों के गवाही देने नहीं आने के कारण आरोपी मंजूर अंसारी, मुख्तार अंसारी एवं हुसैन अंसारी को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया. गौरतलब है कि पुलिस पदाधिकारी रिम्स के ट्रामा सेंटर में इलाजरत मो अनवर एवं मो असलम का बयान लेने आये थे, उसी समय आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की अौर उनका रजिस्टर फाड़ दिया था.
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