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स्टार्टअप को नहीं देना होगा टैक्स

रांची: राज्य के सूचना एवं तकनीक विभाग ने स्टार्ट अप पॉलिसी 2016 का प्रारूप तैयार किया है. इसके तहत राज्य में नये आइडिया के साथ बिजनेस शुरू करनेवालों को कई तरह की छूट व सुविधा देने का प्रावधान किया गया है. स्टार्टअप के प्रशिक्षण से लेकर मार्केटिंग तक की व्यवस्था की गयी है. तीन वर्षों […]

रांची: राज्य के सूचना एवं तकनीक विभाग ने स्टार्ट अप पॉलिसी 2016 का प्रारूप तैयार किया है. इसके तहत राज्य में नये आइडिया के साथ बिजनेस शुरू करनेवालों को कई तरह की छूट व सुविधा देने का प्रावधान किया गया है. स्टार्टअप के प्रशिक्षण से लेकर मार्केटिंग तक की व्यवस्था की गयी है. तीन वर्षों तक स्टार्टअप को नगर निगम के सारे करों से मुक्त रखा गया है. तीन वर्षों तक पांच-पांच लाख रुपये सब्सिडी का प्रावधान किया गया है.

पॉलिसी में क्या है खास

इस नीति के तहत राज्य सरकार ने वर्ष 2021 तक एक हजार डायरेक्ट स्टार्टअप और 1500 सपोर्टिव स्टार्टअप तैयार करने की योजना बनायी है. स्टार्टअप के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत फंड तैयार किये जायेंगे. इसके लिए आइटी, इंटरनेट, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, रिनेवेबल एंड क्लीन एनर्जी, रूरल टूरिज्म, पेयजल एवं स्वच्छता, एग्रो एंड फूड, क्राफ्ट, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग और सोशल इश्यू को फोकस एरिया में रखा गया है. सरकार इनके लिए आधारभूत संरचना व फंड भी उपलब्ध करायेगी.

सीअाइएल की स्थापना

एक सेंट्रल इनक्यूबेशन लैब(सीआइएल) की स्थापना भी की जायेगी. यहां नये खोज व आइडिया पर काम किये जाने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा. यहां मार्केटिंग रिसर्च सपोर्ट, बिजनेस कम्यूनिकेशन, कस्टमर रिलेशनशिप आदि के लिए प्रशिक्षण दिये जायेंगे. एकाउंटिंग, फायनेंशियल व लीगल मैनेजमेंट में सहयोग दिया जायेगा. डिजाइन व फैब लैब भी होगा. इनक्यूबेशन या इनोवेशन सेंटर स्थापित करने वालों को सरकार पहले साल में 50 लाख रुपये तक का अनुदान देगी. साथ ही अगले चार वर्षों तक 25-25 लाख रुपये का अनुदान देगी.

दो प्रकार के फंड

स्टार्टअप के लिए सरकार झारखंड वेंचर कैपिटल फंड व झारखंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फंड का निर्माण करेगी. वेंचर फंड का गठन 250 करोड़ रुपये से किया जायेगा. वहीं इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फंड में 50 करोड़ का कॉरपस फंड होगा. इस फंड से स्टार्टअप के लिए अनुदान आदि की व्यवस्था की जायेगी.

और भी कई छूट

सरकार ने स्टार्टअप के लिए कई तरह की छूट का प्रावधान किया है. वैट, सर्विस टैक्स में शत प्रतिशत वापसी व पेटेंट कराने का खर्च सरकार देगी. निबंधन शुल्क, स्टांप ड्यूटी, ट्रांसफर ड्यूटी में भी शत प्रतिशत वापसी का प्रावधान किया गया है.

अाइटी पार्क व सेज (विशेष आर्थिक क्षेत्र) में जगह उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है. सरकार की निविदाओं में स्टार्ट अप को प्राथमिकता देने का प्रावधान है. सरकार द्वारा बनाये जाने वाले सभी आइटी व इंडस्ट्रियल पार्क में 10 प्रतिशत जगह स्टार्टअप के लिए सुरक्षित रखी जायेगी.

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