उनके पास एके-47 थी. शिव कुमार सिंह ने अंधाधुंध गोली चला कर छेदी सिंह गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. उन्हें राज अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. प्राथमिकी में लिखा गया था कि अभियुक्त माओवादी संगठन से संबंध रखता है. हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी. पुलिस ने 302, 307, 34 व 17 सीएलए एक्ट लगाया गया था़
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हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
रांची : छेदी सिंह की हत्या में दोषी पाये गये शिव कुमार सिंह को बुधवार को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. फैसला एजेसी बीके गौतम की अदालत ने सुनाया. घटना एक नवंबर 2010 को नरकोपी थाना क्षेत्र के खुखरा गांव में अंजाम दिया गया था. इस मामले में 15 जून 2011 को […]
रांची : छेदी सिंह की हत्या में दोषी पाये गये शिव कुमार सिंह को बुधवार को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. फैसला एजेसी बीके गौतम की अदालत ने सुनाया. घटना एक नवंबर 2010 को नरकोपी थाना क्षेत्र के खुखरा गांव में अंजाम दिया गया था. इस मामले में 15 जून 2011 को आरोप पत्र दायर किया गया था, जबकि 25 सितंबर 2013 को आरोप गठन हुआ था.
इस संबंध में धीरेंद्र कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी में उन्होंने बताया है कि घटनावाले दिन सुबह सात बजे खुखरा गांव में उनके दादाजी छेदी सिंह जनवितरण प्रणाली की दुकान में सामान बांटने के बाद हिसाब-किताब कर रहे थे. उसी बीच उनके गांव का शिव कुमार सिंह एवं एक अन्य व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां पहुंचे.
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