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एक सिलिंडर पर 1.60 लाख मूल्य का बनता है खाना!

रांची: राज्य के होटल व्यापारी एक गैस सिलिंडर पर 1.60 लाख रुपये मूल्य का खाना पकाते हैं. अपनी सेवानिवृत्ति से कुछ माह पहले वाणिज्यकर विभाग के अपर आयुक्त युगल किशोर ने होटल व्यापारियों पर टैक्स लगाने के लिए यह अनोखा फाॅर्मूला तैयार किया है. साथ ही इस फाॅर्मूला के आधार पर रांची के एक होटल […]

रांची: राज्य के होटल व्यापारी एक गैस सिलिंडर पर 1.60 लाख रुपये मूल्य का खाना पकाते हैं. अपनी सेवानिवृत्ति से कुछ माह पहले वाणिज्यकर विभाग के अपर आयुक्त युगल किशोर ने होटल व्यापारियों पर टैक्स लगाने के लिए यह अनोखा फाॅर्मूला तैयार किया है. साथ ही इस फाॅर्मूला के आधार पर रांची के एक होटल व्यापारी द्वारा तीन साल के दौरान 227.67 करोड़ रुपये का व्यापार छिपाने की गणना की है. इसी के अनुरूप उस पर टैक्स लगाने का आदेश दिया है. अपर आयुक्त के इस आदेश से होटल व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ गयी हैं.
वाणिज्यकर अपर आयुक्त ने गैस सिलिंडर की खपत के आधार पर नये सिरे से टैक्स लगाने के लिए जारी आदेश (1484) वाणिज्यकर उपायुक्त को भेजा है. इसमें कहा गया है कि पांच व्यक्तियों के एक सामान्य परिवार में एक माह में एक सिलिंडर की खपत होती है. घर में परिवार के हर सदस्य के लिए तीन समय का खाना बनता है.

अर्थात एक दिन में (5×3) 15 आदमी का खाना पकता है. इस तरह 14.5 किलोग्राम के एक गैस सिलिंडर से एक महीने में 450(5x3x30)लोगों का खाना बनता है. होटल मालिकों द्वारा व्यावसायिक गैस सिलिंडर का इस्तेमाल किया जाता है. घरेलू गैस सिलिंडर से बनाये जानेवाले खाना का आधार मानने पर 19 किलोग्राम के व्यावसायिक सिलिंडर से कम से कम 590(450×19/14.5) लोगों का खाना बनता है. होटल और कैटरिंग में प्रति प्लेट खाना की कीमत 500-1000 रुपये है. अगर प्रति प्लेट खाना की न्यूनतम कीमत 400 रुपये और व्यावसायिक सिलिंडर पर 590 के बदले 400 लोगों का ही खाना पकाने को आधार बनाया जाये, तो एेसे व्यावसायिक सिलिंडर पर पके खाने का न्यूनतम मूल्य (400×400) 1.60 लाख रुपये होता है.

अर्थात एक गैस सिलिंडर पर पकाये गये खाने का मूल्य गैस के मूल्य का 100 गुना होता है. अपर आयुक्त ने इस फाॅर्मूले के आधार पर कावेरी रेस्त्रां पर टैक्स निर्धारित करने का आदेश दिया है. अपने आदेश में अपर आयुक्त ने कहा है कि इस व्यापारी ने विभिन्न गैस एजेंसियों से 2010-11 में 63.65 लाख रुपये का गैस खरीदा. वर्ष 2011-12 में 85.69 लाख रुपये का गैस खरीदा. इसी तरह 2012-13 में 93.09 लाख रुपये का गैस खरीदा. उपरोक्त फाॅर्मूले के हिसाब से इस होटल व्यापारी ने 2010-11 में 59.16 करोड़ और 2011-12 में 80.78 करोड़ रुपये का व्यापार छिपाया. 2010-2013 तक की अवधि में इस व्यापारी ने कुल 227.64 करोड़ रुपये का व्यापार छिपाया है. इसलिए वाणिज्यकर उपायुक्त उपरोक्त फाॅर्मूले के आधार पर इस व्यापारी की कुल बिक्री को आधार मान कर टैक्स का निर्धारण करें.

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