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आइएएस के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी गयी

रांची: कोडरमा जिला परिषद डाक बंगला परिसर से अवैध तरीके से पेड़ कटवाने के मामले में कोडरमा के तत्कालीन डीसी छवि रंजन पर आरोप सही पाते हुए एसीबी ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है. मुकदमा चलाने के लिए सरकार के पास रिपोर्ट भेज दी गयी है. मामले में सरकार से अनुमति मिलने […]

रांची: कोडरमा जिला परिषद डाक बंगला परिसर से अवैध तरीके से पेड़ कटवाने के मामले में कोडरमा के तत्कालीन डीसी छवि रंजन पर आरोप सही पाते हुए एसीबी ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है. मुकदमा चलाने के लिए सरकार के पास रिपोर्ट भेज दी गयी है. मामले में सरकार से अनुमति मिलने के बाद एसीबी उनके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दायर करेगा. आइएएस छवि रंजन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार से अनुरोध करने की पुष्टि एसीबी चीफ एडीजी पीआरके नायडू ने की है.

मरकच्चो डाक बंगला परिसर से सागवान और शीशम के पेड़ कटवाने के आरोप में पहले से एसीबी में प्राथमिकी दर्ज है. प्राथमिकी में तत्कालीन सीओ संदीप कुमार मधेशिया, सेवानिवृत्त कर्मचारी सह सर्किल इंस्पेक्टर जीवन राम, डीसी के बॉडीगार्ड कृष्णा वर्मा और कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य अज्ञात के नाम शामिल हैं. मामले में पूर्व में बॉडीगार्ड को एसीबी की टीम गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. उसने पूछताछ में बताया था कि वह डीसी के कहने पर ही पेड़ कटवाने गया था. पेड़ कटवाने के बाद कोडरमा और गिरिडीह की सीमा पर स्थित जिस टिंबर में लकड़ी को चिरवाया गया था. एसीबी टिंबर के उस मालिक से पूछताछ कर चुकी है. टिंबर का मालिक पूछताछ में यह बता चुका कि वह सीओ के कहने पर ही लकड़ी को चिरवाया था.
मामले में एसीबी के अधिकारी कोडरमा के डीडीसी से भी पूछताछ कर चुके हैं. इसी आधार पर जांच में जिन आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है, उन पर पद का दुरुपयोग कर गलत तरीके से पेड़ कटवाने का आरोप सही पाया गया है. डीडीसी ने पूछताछ में आइएएस छवि रंजन का नाम लिया था. जांच में आरोप सही पाये जाने पर संदीप मधेशिया ने लोअर कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन लोअर कोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर उन्होंने हाइकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दिया. जिसके बाद हाइकोर्ट ने एसीबी से यह पूछा कि मामले में शामिल प्राथमिकी अभियुक्त के अलावा अप्राथमिकी अभियुक्त पर क्या कार्रवाई हुई. न्यायलय को 10 मई तक अवगत कराया जाये. इसलिए एसीबी की ओर से आइएस छवि रंजन को नोटिस भेजा गया है, ताकि मामले में उनसे पूछताछ की जा सके. लेकिन छवि रंजन पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हो सके.

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