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होल्डिंग टैक्स. 31 जुलाई तक जमा करें एरियर, नहीं तो जुर्माना

रांची: रांची नगर निगम की ओर से राजधानी में नयी होल्डिंग टैक्स नियमावली लागू की गयी है. इसके तहत अब शहर के सारे मकानों से नयी दर से होल्डिंग टैक्स वसूला जायेगा. निगम ने इसके लिए शहर के सारे भवन मालिकों को सेल्फ असेसमेंट कर 31 जुलाई तक टैक्स जमा करने का आदेश दिया है. […]

रांची: रांची नगर निगम की ओर से राजधानी में नयी होल्डिंग टैक्स नियमावली लागू की गयी है. इसके तहत अब शहर के सारे मकानों से नयी दर से होल्डिंग टैक्स वसूला जायेगा. निगम ने इसके लिए शहर के सारे भवन मालिकों को सेल्फ असेसमेंट कर 31 जुलाई तक टैक्स जमा करने का आदेश दिया है. ऐसा नहीं करने पर आवासीय भवनों से दो हजार व कॉमर्शियल भवनों से पांच हजार रुपये जुर्माना वसूला जायेगा.

निगम की नयी नियमावली का शहर के लोग विरोध भी कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि एक तो होल्डिंग टैक्स के नाम पर निगम लोगों पर करों का बोझ डाल रहा है. दूसरी ओर टैक्स वसूलने की यह तिथि एक अप्रैल 2014 रख दी गयी है, जाे यह दर्शाता है कि रांची नगर निगम शहर में तानाशाह बन कर केवल शासन चलाना चाहता है. निगम इस नियम में बदलाव करे और इसे वर्ष 2016 से लागू करे.
किया जा रहा जागरूक
लोग स्वेच्छा से अपने भवन का टैक्स जमा करें, इसको लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है. नगर निगम की ओर से शहर के 55 वार्डों में जागरूकता फॉर्म का वितरण किया जा रहा है.निगम के टैक्स कलेक्टर लोगों से कह रहे हैं कि तीन महीने के अंदर खुद से मापी करके निगम को बतायें कि आपका भवन कितने वर्गफीट का है, अन्यथा जुर्माना चुकाने को तैयार रहें.
एक मई से हर वार्ड में लगेगा कैंप
बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स का भुगतान लोग 31 जुलाई तक कर दें, इसको लेकर रांची नगर निगम द्वारा हर वार्ड में एक मई से कैंप लगाया जायेगा. कैंप वार्ड कार्यालयों में दिन के आठ बजे से 11 बजे तक लेगा. कैंप में आने वाले लोगों को यहां फॉर्म देने के अलावा उन्हें बताया जायेगा कि किस प्रकार से वे खुद घर की मापी कर फॉर्म में अंकित करें. निगम की ओर से 2.50 लाख फॉर्म की छपाई की गयी है.
लगाये जायेंगे 40 से अधिक होर्डिंग
31 जुलाई तक लोग अपने भवन की मापी कर फाॅर्म नगर निगम में जमा कर दें, इसके लिए रांची नगर निगम शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर 40 से अधिक होर्डिंग लगायेगा. होर्डिंग के माध्यम से लोगों से समय पर टैक्स का भुगतान करने की अपील की जायेगी. देरी होने पर जुर्माना वसूलने की चेतावनी भी दी जायेगी.

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