मंत्री श्री राय ने कहा कि नियमावली में इसका जिक्र होगा कि शिकायतकर्ता इस संबंध में कहां अपनी शिकायत दर्ज करायें. भत्ता पाने की प्रक्रिया का भी उल्लेख होगा. मंत्री ने कहा कि इस मामले में अफसरों की जिम्मेवारी तय कर कार्रवाई की जायेगी. मंत्री श्री राय बुधवार को डोरंडा स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बात कर रहे थे. मंत्री श्री राय ने कहा कि विभाग को यह निर्देश दिया गया है कि अर्हता पूरी करनेवाले सभी मार्केटिंग अफसर व प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को एक माह में प्रोन्नति दी जाये. जिन अफसरों ने संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है, उन्हें 30 अप्रैल तक ब्योरा देने को कहा जायेगा. अन्यथा उन पर कार्रवाई की जायेगी.
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मंत्री सरयू राय ने कहा, बन रही है नियमावली राशन नहीं मिला, तो देना होगा भत्ता
रांची: खाद्य, सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता मामले के मंत्री सरयू राय ने कहा कि अगर उपभोक्ताअों को राशन नहीं दिया गया, तो सरकार को उसके एवज में भत्ता देना होगा. उपभोक्ता यदि यह पुष्टि कर दे कि सचमुच उसे राशन नहीं दिया गया है, तो माह के अंत तक उसे तय भत्ता उपलब्ध कराना अनिवार्य […]
रांची: खाद्य, सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता मामले के मंत्री सरयू राय ने कहा कि अगर उपभोक्ताअों को राशन नहीं दिया गया, तो सरकार को उसके एवज में भत्ता देना होगा. उपभोक्ता यदि यह पुष्टि कर दे कि सचमुच उसे राशन नहीं दिया गया है, तो माह के अंत तक उसे तय भत्ता उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा. इसके लिए मंत्री ने केंद्र सरकार के नियम के तहत विभाग को नियमावली तैयार करने का निर्देश दिया है.
मंत्री श्री राय ने कहा कि नियमावली में इसका जिक्र होगा कि शिकायतकर्ता इस संबंध में कहां अपनी शिकायत दर्ज करायें. भत्ता पाने की प्रक्रिया का भी उल्लेख होगा. मंत्री ने कहा कि इस मामले में अफसरों की जिम्मेवारी तय कर कार्रवाई की जायेगी. मंत्री श्री राय बुधवार को डोरंडा स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बात कर रहे थे. मंत्री श्री राय ने कहा कि विभाग को यह निर्देश दिया गया है कि अर्हता पूरी करनेवाले सभी मार्केटिंग अफसर व प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को एक माह में प्रोन्नति दी जाये. जिन अफसरों ने संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है, उन्हें 30 अप्रैल तक ब्योरा देने को कहा जायेगा. अन्यथा उन पर कार्रवाई की जायेगी.
कार्रवाई की सूचना विभाग को दें एसडीओ
मंत्री श्री राय ने कहा कि एसडीअो के स्तर पर राशन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, पर इसकी सूचना विभाग को नहीं होती है. ऐसे में अफसरों को यह व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है कि एसडीअो जिस डीलरों पर भी कार्रवाई करें, उसकी सूचना विभाग व संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी को भी दें. वहीं इलेक्ट्रॉनिक राशन कार्ड की व्यवस्था करने को कहा है, ताकि कोई भी उपभोक्ता के लिए राशन कार्ड के एवज में कुछ नहीं मांग सके. अनुकंपा के आधार पर जन वितरण प्रणाली की दुकान दी जानी चाहिए. जिसका हक बनता है, उसे दुकान दें. मंत्री ने कहा कि अभी राज्य पूरी तरह डीबीटी (डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर) के लिए तैयार नहीं है. डीबीटी सुनने में अच्छा लगता है, पर इसे धरातल पर उतारना अभी मुश्किल है. हमें इसके वैधानिक पहलुअों पर विचार करना होगा.
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