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भानु प्रताप काे इलाज की अनुमति मिली

रांची: झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एचसी मिश्रा की अदालत में सोमवार को मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भानु प्रताप शाही की अोर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी का इलाज उनके निजी खर्च पर मेडिका या मेदांता में कराने की अनुमति प्रदान की. काेर्ट ने कहा कि उनका […]

रांची: झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एचसी मिश्रा की अदालत में सोमवार को मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भानु प्रताप शाही की अोर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी का इलाज उनके निजी खर्च पर मेडिका या मेदांता में कराने की अनुमति प्रदान की. काेर्ट ने कहा कि उनका इलाज न्यायिक अभिरक्षा में किया जाये. जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 16 मई की तिथि निर्धारित की गयी है.
इडी ने किया विराेध : इससे पूर्व इडी की अोर से भानु प्रताप को जमानत देने का विरोध करते हुए कहा गया कि पार्थी द्वारा इलाज के लिए दिल्ली जाने की अनुमति मांगना सही नहीं है. इलाज की सारी सुविधाएं रांची के मेडिका व मेदांता में उपलब्ध है. भानु प्रताप ने जेल में रहते हुए खुद इस बात की सूचना दी थी.

इडी ने भी इन अस्पतालों द्वारा फिजियोथेरेपिस्ट की सुविधा होने से संबंधित दस्तावेज अदालत में पेश किया. रिम्स के मेडिकल बोर्ड द्वारा दिल्ली अपोलो भेजे जाने संबंधी अनुशंसा का विरोध किया. उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने प्रार्थी भानु प्रताप शाही के खिलाफ मनी लॉउंड्रिंग का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करायी है. आरोपी भानु ने इलाज कराने के लिए हाइकोर्ट से जमानत देने के लिए याचिका दायर की है.

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