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झारखंड के अफसर नहीं बन पायेंगे उद्यान निदेशक

रांची : झारखंड में काम करनेवाले कृषि या उद्यान विभाग के अधिकारी निदेशक नहीं बन पायेंगे. उद्यान निदेशक के पद पर दूसरे राज्य से आवेदक ही चुने जा सकते हैं. झारखंड लोक सेवा आयोग ने उद्यान निदेशक के पद के लिए न्यूनतम योग्यता हॉर्टिकल्चर में स्नातक रखा है. यह डिग्री झारखंड के अभ्यार्थियों के पास […]

रांची : झारखंड में काम करनेवाले कृषि या उद्यान विभाग के अधिकारी निदेशक नहीं बन पायेंगे. उद्यान निदेशक के पद पर दूसरे राज्य से आवेदक ही चुने जा सकते हैं. झारखंड लोक सेवा आयोग ने उद्यान निदेशक के पद के लिए न्यूनतम योग्यता हॉर्टिकल्चर में स्नातक रखा है. यह डिग्री झारखंड के अभ्यार्थियों के पास नहीं है. इसकी पढ़ाई झारखंड में नहीं होती है. बिहार में तीन साल पहले इसकी पढ़ाई शुरू की गयी है.
झारखंड में केवल बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में ही कृषि व उससे संबद्ध विभागों की पढ़ाई होती है. यहां उद्यान विज्ञान में स्नातकोत्तर की पढ़ाई का प्रावधान है, लेकिन स्नातक की पढ़ाई नहीं होती है. राज्य में काम करनेवाले कई अधिकारी बिहार के कृषि विश्वविद्यालय से स्नातक हैं. इस कारण उनके पास भी इस पद के लिए तय न्यूनतम योग्यता नहीं है.
30 मार्च तक करना है आवेदन : उद्यान निदेशक पद के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 मार्च रखी गयी है. नौ मार्च से ऑन लाइन आवेदन जमा हो रहे हैं. इस पद पर चयन पांच साल के लिए होगा. 15,600 से 39,100 के वेतनमान पर काम करनेवाले अधिकारी को चयन के बाद 7600 ग्रेड पे दिया जायेगा. इसी वेतनमान पर चयन के लिए तीन साल का अनुभव रखा गया है. सरकार में कुल सेवा कम से कम 10 साल होनी चाहिए. उस दौरान ग्रेड पे 6600 रुपये होना चाहिए. न्यूनतम उम्र सीमा 45 से 55 साल के बीच होनी चाहिए. चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा. आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 400 तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 100 रुपये रखा गया है.
पूर्व निदेशक के समय बनी थी नियमावली
उद्यान निदेशक के लिए नियमावली पूर्व निदेशक डॉ प्रभाकर सिंह के कार्यकाल में बनी थी. उद्यान निदेशालय द्वारा तैयार नियमावली पर ही राज्य सरकार ने जेपीएससी को नियुक्ति की अधियाचना भेजी है. इसी समय तय किया गया था कि उद्यान निदेशक के पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हॉर्टिकल्चर में स्नातक होनी चाहिए़

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