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होल्डिंग टैक्स के निर्धारण पर झारखंड चेंबर असहमत

रांची. एक अप्रैल 2014 से वर्तमान होल्डिंग टैक्स से ढाई गुना अधिक टैक्स भवन मालिकों पर लगाना पूरी तरह से अव्यावहारिक है. फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज नगर विकास विभाग के इस निर्णय का पुरजोर विरोध करता है. निगम द्वारा टैक्स में कमी करने की मंशा के बावजूद भी यह वृद्धि ढाई […]

रांची. एक अप्रैल 2014 से वर्तमान होल्डिंग टैक्स से ढाई गुना अधिक टैक्स भवन मालिकों पर लगाना पूरी तरह से अव्यावहारिक है. फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज नगर विकास विभाग के इस निर्णय का पुरजोर विरोध करता है.

निगम द्वारा टैक्स में कमी करने की मंशा के बावजूद भी यह वृद्धि ढाई गुणा हुई है, जो आमजनों के लिए बहुत बड़ी बढ़ोतरी है. झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पवन शर्मा और उपाध्यक्ष कुणाल अजमानी ने संयुक्त रूप से नगर विकास मंत्री, नगर विकास सचिव, महापौर, उपमहापौर और नगर आयुक्त को इससे संबंधित पत्र लिखा है.

उन्होंने पत्र में उल्लेख किया है कि होल्डिंग टैक्स में वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन यह वृद्धि अधिक नहीं हो. निगम को टैक्स बढ़ोतरी के साथ–साथ नागरिक सुविधाओं पर भी ध्यान देना सुनिश्चित करना चाहिए. व्यवसाय जगत में विभाग और नगर निगम के इस निर्णय के प्रति असंतोष है. उन्होंने आग्रह किया कि विभाग अपने इस निर्णय को शिथिल करें और साथ ही होल्डिंग टैक्स निर्धारण में शहर के सभी वर्गों और संगठनों के साथ बैठक कर आपसी सहमति ली जाये.

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