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उच्च विद्यालय शिक्षकों का अब दिसंबर में ट्रांसफर नहीं, वर्ष में एक बार ही होगा स्थानांतरण

रांची : राज्य में हाइस्कूल शिक्षकों का स्थानांतरण अब वर्ष में एक बार ही होगा़ अब तक वर्ष में दो बार( दिसंबर व जून) शिक्षकों के स्थानांतरण का प्रावधान था़. झारखंड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवाशर्त नियमावली में कहा गया शिक्षकों का स्थानांतरण अब केवल जून में होगा़ शिक्षकों के […]

रांची : राज्य में हाइस्कूल शिक्षकों का स्थानांतरण अब वर्ष में एक बार ही होगा़ अब तक वर्ष में दो बार( दिसंबर व जून) शिक्षकों के स्थानांतरण का प्रावधान था़.
झारखंड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवाशर्त नियमावली में कहा गया शिक्षकों का स्थानांतरण अब केवल जून में होगा़ शिक्षकों के साथ-साथ उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक व कर्मचारियों पर भी प्रावधान प्रभावी होगा़ नियमावली को सरकार की स्वीकृति मिल गयी है़ उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापकों का स्थानांतरण राज्यस्तरीय स्थापना समिति द्वारा तथा शिक्षक व कर्मचारियों का स्थानांतरण जिलास्तरीय स्थापना समिति द्वारा की जायेगी. राज्यस्तरीय स्थापना समिति के अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा निदेशक होंगे़, जबकि शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए बनी जिला स्थापना समिति के अध्यक्ष उपायुक्त होंगे़ जिला शिक्षा पदाधिकारी समिति के सदस्य सचिव होंगे़

कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए बनी समिति का अध्यक्ष जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे़ अब शिक्षकों की सेवा पुस्तिका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में रखी जायेगी. अब तक शिक्षकों की सेवा पुस्तिका स्कूल में प्रधानाध्यापक के पास रहती थी. शिक्षक व कर्मचारी द्वारा सेवा पुस्तिका की मांग किये जाने पर इसकी छाया प्रति उन्हें उपलब्ध करायी जायेगी.
कंप्यूटर की जानकारी अनिवार्य
नियमावली में उच्च विद्यालय में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति में अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर की जानकारी को अनिवार्य किया गया है़ प्रधानाध्यापकों की सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष व अधिकतम 50 वर्ष रखी गयी है़ प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्रप्त उच्च विद्यालय में 10 वर्ष का न्यूनतम शिक्षण अनुभव अनिवार्य होगा़ अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए अनुभव सात वर्ष निर्धारित की गयी है़ प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी.
500 अंकाें की होगी परीक्षा
प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के लिए 500 अंकों की परीक्षा ली जायेगी़, जिसमें 200 अंक सामान्य ज्ञान व 300 अंक संबंधित विषय के प्रश्न होंगे. प्रश्न वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पिय होंगे. प्रधानाध्यापक नियुक्ति के लिए मेरिट लिस्ट दोनों विषय में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार की जायेगी. अभ्यर्थी को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक लाना होगा़ अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक 45 प्रतिशत निर्धारित की गयी है़ परीक्षा तीन-तीन घंटे की होगी़ प्रधानाध्यापकों के कुल पद का 50 प्रतिशत पद शिक्षकों की प्रोन्नति से भरा जायेगा़

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