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वृद्धावस्था पेंशन के लाभुकों को केंद्रीय योजना से जोड़ें
सचिव ने उपायुक्तों को जारी किया निर्देश रांची : झारखंड सरकार ने राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभुकों को केंद्रीय योजना से जोड़ने का निर्णय लिया है. महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव विनय चौबे ने इस संबंध में सभी उपायुक्तों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है […]
सचिव ने उपायुक्तों को जारी किया निर्देश
रांची : झारखंड सरकार ने राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभुकों को केंद्रीय योजना से जोड़ने का निर्णय लिया है. महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव विनय चौबे ने इस संबंध में सभी उपायुक्तों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
उन्होंने कहा है कि राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभुकों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना में स्थानांतरित करने की हिदायतें दी गयी हैं. लाभुकों का स्थानांतरण केंद्र सरकार के तय मापदंड के आधार पर किया जायेगा.
क्या है पात्रता
सरकार की तरफ से राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की वार्षिक आय तय की गयी है. शहरी क्षेत्र के लिए यह राशि 12500 रुपये और ग्रामीण इलाकों के लिए 10500 रुपये तय है.
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