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अवैध वसूली पर मुख्य सचिव ने दिया आदेश

रांची. चतरा के टंडवा और पिपरवार में डीओ होल्डर, कोयला ट्रांसपोर्टरों व हाइवा मालिकों से हो रही अवैध वसूली पर रोक लगाने के लिए मुख्य सचिव राजीव गौबा ने आदेश जारी किया है. मुख्य सचिव ने चतरा जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि वर्तमान में कार्यरत समिति को भंग कर नये सिरे से संचालन […]

रांची. चतरा के टंडवा और पिपरवार में डीओ होल्डर, कोयला ट्रांसपोर्टरों व हाइवा मालिकों से हो रही अवैध वसूली पर रोक लगाने के लिए मुख्य सचिव राजीव गौबा ने आदेश जारी किया है.

मुख्य सचिव ने चतरा जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि वर्तमान में कार्यरत समिति को भंग कर नये सिरे से संचालन समिति का गठन किया जाये. जानकारी के मुताबिक मजदूरों के बीच व्यवस्थित ढंग से कोयला लोडिंग के लिए लोकल सेल संचालन समिति काम करती है. इससे मजदूरों के बीच ट्रकों का वितरण बारी-बारी से होता है. डीओ होल्डर, कोयला के ट्रांसपोर्टर और हाइवा मालिकों से मजदूरों के नाम पर राशि की वसूली की जाती है. यह व्यवस्था वर्षों से जारी है.

चतरा के डीसी ने सरकार के भेजे एक रिपोर्ट में इस बात की अनुशंसा की थी कि कि टंडवा में जो संचालन समिति काम कर रही है, उसे भंग कर नये सिरे कमेटी का गठन किया जाये. उल्लेखनीय है कि टंडवा और पिपरवार में हर माह करोड़ों रुपये की
वसूली की जा रही है. वसूली की राशि में से अधिकांश हिस्सा उग्रवादी संगठनों के बीच बंटता है. इस अवैध वसूली को लेकर टंडवा व पिपरवार इलाके में उग्रवादी संगठनों के बीच भी हिंसक झड़प होती है, जिसका खामियाजा कोयला कारोबारियों को भुगतना पड़ता है.

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