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तारा शाहदेव मामला: रंजीत कोहली की जमानत खारिज

रांची: नेशनल शूटर तारा शाहदेव का जबरन धर्म परिवर्तन कराने और दहेज प्रताड़ना के आरोपी रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल को झारखंड हाइकोर्ट ने राहत नहीं मिल पायी. जस्टिस एचसी मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को रंजीत कोहली की ओर से दायर जमानत याचिका खारिज कर दी. इससे पहले भी दो बार रंजीत कोहली की जमानत […]

रांची: नेशनल शूटर तारा शाहदेव का जबरन धर्म परिवर्तन कराने और दहेज प्रताड़ना के आरोपी रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल को झारखंड हाइकोर्ट ने राहत नहीं मिल पायी. जस्टिस एचसी मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को रंजीत कोहली की ओर से दायर जमानत याचिका खारिज कर दी. इससे पहले भी दो बार रंजीत कोहली की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है.

सुनवाई के दौरान तारा शाहदेव के वकील ने अदालत में उनकी ओर से दर्ज कराये गये बयान पर ध्यान आकृष्ट कराया. बताया गया कि पहले उनकी शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई थी. बाद में दबाव डाल कर उनका धर्म परिवर्तन कराया गया. इसके लिए रंजीत कोहली और उनकी मां ने प्रताड़ित किया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी.
सीबीआइ को मिला दो माह का समय
रंजीत कोहली पर दर्ज एक अन्य मामले में हाइकोर्ट ने सीबीआइ को अनुसंधान पूरा करने के लिए दो माह का समय दिया है. शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई भी जस्टिस एचसी मिश्रा की अदालत में हुई. इस मामले में कोहली पर फरजी सीम रखने का आरोप है. पहले इस मामले की जांच पुलिस कर रही थी. इसके बाद यह मामला सीबीआइ को सौंप दिया गया. सीबीआइ की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले में अनुसंधान चल रहा है. टेक्निकल सेल की मदद ली जा रही है. अनुसंधान पूरा करने के लिए सीबीआइ की ओर से दो माह का समय मांगा गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.

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