मुसाबनी : नाबालिग से दुष्कर्म में 10 साल की कैद- एडीजे वन की अदालत ने सुनाया फैसला, मंगलवार को दिया था दोषी करारजमशेदपुर. मुसाबनी के फुलझड़ी गांव में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी लव भगत को एडीजे-एक की अदालत ने 10 साल कैद और एक हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी. कोर्ट ने मंगलवार को लव भगत को दोषी करार दिया था. इस मामले में पीड़िता पक्ष से पीपी विरेंद्र प्रसाद ने कोर्ट में 11 लोगों की गवाही करायी. वहीं बचाव पक्ष से छह लोगों की गवाही हुई थी. घटना 17 नवंबर 2013 की है. इस संबंध में 27 नवंबर 2013 को पीड़िता के पिता के बयान पर मुसाबनी थाना में लव भगत के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था.
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मुसाबनी : नाबालिग से दुष्कर्म में 10 साल की कैद
मुसाबनी : नाबालिग से दुष्कर्म में 10 साल की कैद- एडीजे वन की अदालत ने सुनाया फैसला, मंगलवार को दिया था दोषी करारजमशेदपुर. मुसाबनी के फुलझड़ी गांव में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी लव भगत को एडीजे-एक की अदालत ने 10 साल कैद और एक हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी. कोर्ट ने मंगलवार […]
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