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मनरेगा: 44.64 लाख रुपये अग्रिम देने का आरोप, बीडीओ को निंदन की सजा

रांची : राज्य सरकार ने दुमका स्थित रामगढ़ प्रखंड के बीडीअो शिव नारायण यादव को लघु दंड दिया है. इसके तहत उन्हें निंदन की सजा दी गयी है. दुमका के उपायुक्त के मंतव्य के आधार पर उन्हें यह दंड दिया गया है, हालांकि श्री यादव पर गंभीर आरोप लगे थे. आरोप था कि उन्होंने नियम […]

रांची : राज्य सरकार ने दुमका स्थित रामगढ़ प्रखंड के बीडीअो शिव नारायण यादव को लघु दंड दिया है. इसके तहत उन्हें निंदन की सजा दी गयी है. दुमका के उपायुक्त के मंतव्य के आधार पर उन्हें यह दंड दिया गया है, हालांकि श्री यादव पर गंभीर आरोप लगे थे.

आरोप था कि उन्होंने नियम विरुद्ध मनरेगा का करीब 44. 64 लाख रुपये पंचायत सेवक मतियस मुरमू को योजनाअों का अभिकर्ता बना कर एडवांस के रूप में दे दिया है. इस राशि से मनरेगा की 75 योजनाअों का क्रियान्वयन कराना था, पर पंचायत सेवक ने 20.77 लाख रुपये का ही काम किया. 23.86 लाख रुपये का काम नहीं हुआ और न ही राशि का समायोजन हुआ.

ऐस में पंचायत सेवक पर कार्रवाई भी नहीं हुई. फिर इसे गबन का मामला माना गया. बीडीअो ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारा और कहा कि उन्होंने राशि की वसूली के लिए भी कार्रवाई की है. राशि वसूली के लिए नीलामवाद दायर किया गया है. वहीं पंचायत सेवक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रपत्र क गठित कर उपायुक्त को भेज भी दिया गया है. ऐसे में वह जिम्मेवार नहीं हैं. उनके जवाब के आधार पर डीसी ने अपना मंतव्य दिया है.

डीसी ने लिखा है कि राशि का गबन नहीं हुआ है. सरकार ने माना है कि बीडीअो द्वारा पहले अग्रिम के समायोजन के बाद ही दूसरा अग्रिम दिया जाना चाहिए था. ऐसे में उन्हें आंशिक दोषी मानते हुए निंदन की सजा दी गयी.

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