रांची: झारखंड सरकार महिलाओं को जमीन खरीदने पर निबंधन शुल्क और स्टांप ड्यूटी में 10-10 प्रतिशत छूट देगी. राज्य मंत्रिमंडल की मंगलवार काे हुई बैठक में यह फैसला लिया गया. कैबिनेट ने भारतीय मुद्रांक अधिनियम में संशोधन की मंजूरी दी.
महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदे जाने की स्थिति में उन्हें स्टांप और निबंधन शुल्क में 10-10 प्रतिशत छूट मिलेगी. इस छूट से सरकार को करीब आठ करोड़ रुपये राजस्व की कमी होगी. लेकिन महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से छूट देने का फैसला लिया गया है.
स्वास्थ्य सेवा नियमावली में संशोधन : बैठक में स्वास्थ्य सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए कालावधि को एक बार के शिथिल करने का फैसला किया गया. इससे चिकित्सकों को चार स्तर पर प्रोन्नति दी जा सकेगी. लंबे समय से डॉक्टरों को प्रोन्नति नहीं दिये जाने की वजह से कालावधि को शिथिल करने का फैसला लिया गया है. इससे डॉक्टरों को उप निदेशक, संयुक्त निदेशक और निदेशक प्रमुख के पद पर या उस वेतनमान में प्रोन्नत होने का मौका मिलेगा.