रांची: निचली अदालत ने सोमवार को खिजरी के विधायक सावना लकड़ा समेत चार लोगों को गढ़वा के छात्र अविनाश तिवारी की हत्या के मामले में दोषी करार दिया.
इनमें विधायक के बॉडीगार्ड जनक महतो व कर्मचारी गोपी कच्छप और दिनेश लकड़ा भी शामिल हैं. प्रधान न्यायुक्त एसएच काजमी की अदालत ने सभी को भादवि की धारा 302, 364, 27 आर्म्स एक्ट व 34 के तहत दोषी माना. इनकी सजा के बिंदु पर 15 मई को सुनवाई होगी.
सोमवार को दिन के 11.15 बजे सुनवाई के दौरान सभी आरोपी कोर्ट में मौजूद थे. अभियोजन की ओर लोक अभियोजक बीएन शर्मा ने बहस की.