रांची: राजधानी के 43 लॉजों के संचालन को रांची नगर निगम ने हरी झंडी दे दी है. ये वे लॉज हैं जिन्होंने रांची नगर निगम में निबंधन के लिए आवेदन दिया था. आवेदन जमा करने के बाद इन लॉजों की जांच नगर निगम के अभियंताओं व टैक्स कलेक्टर ने की. जांच के पश्चात सभी निर्धारित नियमों का पालन करने के बाद रांची नगर निगम ने इन लॉजों को लाइसेंस जारी कर दिया है. इधर, लॉज जांच के संबंध में निगम अधिकारियों का कहना है कि निगम ने अब तक 701 लॉजाें की जांच पूरी कर ली है. लॉजों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियमावली बनायी गयी है. जिन लॉजों द्वारा नियमावली का पालन नहीं किया जा रहा है, उनके संचालकों से प्रथम चरण में जुर्माना वसूला जायेगा. फिर ऐसे लॉजों को बंद करने की कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी.
लॉज चलाना है, तो नियमों का करना होगा पालन : लॉज संचालन के लिए रांची नगर निगम द्वारा निर्धारित चार मानकों को पूरा करना अनिवार्य होगा. इसके तहत लॉजों में सीसीटीवी कैमरा लगाये जाने, सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने, आपात स्थिति के लिए फायर फाइटिंग की व्यवस्था, पार्किंग व पेयजल आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी.
कई लॉजों पर गिरेगी गाज : रांची नगर निगम द्वारा जिन 701 लॉजों की जांच की गयी है, उनमें से कई लॉज ऐसे हैं जिनके द्वारा निगम द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया जाता है. निगम की तैयारी अब ऐसे लॉजाें को बंद कराने की है. इधर, निगम की इस कार्रवाई से ऐसे छात्रों पर असर पड़ना स्वाभाविक है़, जो कम पैसों में इन लॉजों में रहते हैं.
चार लाख की हो चुकी है वसूली : बिना परमिशन चलाये जा रहे लॉजों से अब तक नगर निगम द्वारा चार लाख से अधिक राशि की वसूली की जा चुकी है. निगम द्वारा एेसे लॉजों से 25 हजार रुपये जुर्माना वसूला जा रहा है.