रांची. हाइकोर्ट ने गुरुवार को रिम्स कॉटेज में वीवीआइपी बंदियों के भरती करने को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के जवाब को संतोषजनक बताया. कोर्ट ने सरकार के दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश देते हुए याचिका निष्पादित कर दी. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ में हुई.
इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार ने बताया कि रिम्स कॉटेज में अब वीवीआइपी बंदियों को भरती नहीं लिया जाता.
वैसे बंदियों का कैदी वार्ड में इलाज का प्रावधान किया गया है. निर्देशों का रिम्स सख्ती से अनुपालन कर रहा है. उल्लेखनीय है कि प्रभात खबर में रिम्स कॉटेज वीवीआइपी बंदियों का आरामगाह बन गया है संबंधी प्रकाशित खबर पर हाइकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था.