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कृषि अधिकारी समेति निदेशक के योग्य नहीं

रांची: समेति के लिए स्थायी निदेशक की खोज शुरू हो गयी है. कार्यकारी व्यवस्था समाप्त करने के लिए विभाग ने विज्ञापन निकाला है. इसके लिए जो शर्ते तय की गयी हैं, वह अर्हता राज्य के कृषि विभाग के एक अधिकारी को छोड़ कोई पूरा नहीं करता है. उनका चयन नहीं हुआ, तो दूसरे राज्य या […]

रांची: समेति के लिए स्थायी निदेशक की खोज शुरू हो गयी है. कार्यकारी व्यवस्था समाप्त करने के लिए विभाग ने विज्ञापन निकाला है. इसके लिए जो शर्ते तय की गयी हैं, वह अर्हता राज्य के कृषि विभाग के एक अधिकारी को छोड़ कोई पूरा नहीं करता है. उनका चयन नहीं हुआ, तो दूसरे राज्य या कृषि विवि के अधिकारी ही चुने जा सकेंगे.

विज्ञापन एक विशेष अधिकारी के लिए : कृषि विभाग के ही अधिकारियों का मानना है कि एक विशेष अधिकारी को फायदा पहुंचाने के लिए पद का विज्ञापन किया गया है. इसमें जिक्र किया गया है कि 15600-39100 (ग्रेड पे-7600) वेतनमानवाले पद पर काम करने का तीन साल का अनुभव हो. इससे अधिकारियों में शंका है.

राज्य में कृषि विभाग का कोई भी अधिकारी 15600-39100 के वेतनमान पर नहीं है. कृषि विश्वविद्यालय में सह प्राध्यापक या केवीके में प्रोजेक्ट को-ऑर्डिनेटर के पद पर काम करनेवाले इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. शैक्षणिक अर्हता में कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर का जिक्र किया गया है. समेति के स्थायी निदेशक का कार्यकाल पांच साल का होगा. जरूरत पड़ने पर शासी निकाय दो-दो साल की सेवा बढ़ा सकता है.

विभाग के ही रह चुके हैं तीन निदेशक : समेति में कृषि विभाग के तीन निदेशक रह चुके हैं. समेति के गठन के बाद बीएयू के कृषि संकाय के डीन डॉ एके सरकार को अतिरिक्त प्रभार मिला था. इसके बाद गोकुल मेहरा, सुनील कुमार सिंह तथा जटाशंकर चौधरी को निदेशक बनाया गया है. इनमें से तीन अधिकारी कृषि विभाग के ही हैं.

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