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गुड न्यूज: 12 साल बाद सिंगल विंडो सिस्टम लागू

रांची: 12 साल बाद झारखंड में सिंगल विंडो सिस्टम लागू हो गया. सिंगल विंडो सिस्टम को कई वैधानिक अधिकार भी दिये गये हैं. साथ ही सिंगल साइन अॉन फॉर : इज अॉफ डूइंग बिजनेस आरंभ करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है. यानी निवेश करना है तो एक बार साइन इन करे, […]

रांची: 12 साल बाद झारखंड में सिंगल विंडो सिस्टम लागू हो गया. सिंगल विंडो सिस्टम को कई वैधानिक अधिकार भी दिये गये हैं. साथ ही सिंगल साइन अॉन फॉर : इज अॉफ डूइंग बिजनेस आरंभ करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है. यानी निवेश करना है तो एक बार साइन इन करे, एक समेकित फॉर्म भरें, इसके बाद सारा क्लीयरेंस इसी आवेदन से मिला जायेगा. अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने होंगे.

सिंगल साइन अॉन में सिंगल विंडो को समाहित किया गया है. इसमें उद्योग विभाग, वाणिज्य कर विभाग, श्रम विभाग, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की सेवाओं को शामिल किया गया है. शीघ्र ही अन्य विभागों की सेवाओं को भी शामिल करने की योजना है. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने होटल बीएनआर चाणक्या में उद्यमियों के बीच सिंगल साइन अॉन फॉर : इज अॉफ डूइंग बिजनेस आरंभ किया. इसकी वेबसाइट एडवांटेज डॉट झारखंड डॉट गोव डॉट इन का उदघाटन किया गया. मुख्यमंत्री ने चार नयी पॉलिसी भी जारी की. इसमें झारखंड इंडस्ट्रीयल पार्क पॉलिसी 2015,झारखंड एक्सपोर्ट पॉलिसी 2015, झारखंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी 2015 और झारखंड फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी 2015 शामिल है. निवेशकों को कई छूट दिये जाने का प्रावधान नीतियों में किया गया है. वहीं सिंगल विंडो सिस्टम के तहत कई कानूनों का सरलीकरण किया गया है. गौरतलब है कि वर्ष 2003 में सिंगल विंडो सिस्टम को आरंभ किया गया था. इसका कार्यालय भी खोला गया था, पर यह प्रभावी नहीं हो सका और बाद में इसे बंद करना पड़ा. अब सरकार ने इसे वैधानिक अधिकार देते हुए आरंभ किया है.
क्या है सिंगल विंडो सिस्टम
सिंगल साइन इन की सुविधा
एक ही बार कंबाइड अप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा
आवेदन फॉर्म के साथ ही सारे क्लीयरेंस अलग-अलग विभागों द्वारा निर्धारित समयावधि के अंदर दिये जायेंगे
आवेदनों पर विभिन्न विभागों के साथ समन्वय कर फॉलोअप करने की सुविधा
अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने होंगे
प्रत्येक जिले में उद्योग मित्र की पोस्टिंग की जायेगी.
क्लीयरेंस के लिए कॉमन हेल्पलाइन नंबर दिये जायेंगे.

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