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जन सरोकार से जुड़े मामलों पर हाइकोर्ट सख्त
रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने जन सरोकार से जुड़े मामलों में सख्त कदम उठाया है. न्याय व्यवस्था को नयी दिशा दी है. पिछले छह माह के दौरान हाइकोर्ट ने आधा दर्जन से अधिक मामलों में स्वत: संज्ञान लिया है. इसमें समाज की कुरीतियों, नक्सल समस्या, पर्यावरण, व्यवस्था की खामियों से जुड़े मामले शामिल हैं. अखबारों […]
रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने जन सरोकार से जुड़े मामलों में सख्त कदम उठाया है. न्याय व्यवस्था को नयी दिशा दी है. पिछले छह माह के दौरान हाइकोर्ट ने आधा दर्जन से अधिक मामलों में स्वत: संज्ञान लिया है. इसमें समाज की कुरीतियों, नक्सल समस्या, पर्यावरण, व्यवस्था की खामियों से जुड़े मामले शामिल हैं. अखबारों में खबर प्रकाशित होने के बाद कोर्ट ने इन मामलों को जनहित याचिका में तब्दील कर सरकार को कई निर्देश दिये हैं. नीति बना कर ठोस कदम उठाने को कहा है.
अधिकारियों को कोर्ट में बुला कर समझाया है. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह खुद इन मामलों की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं. सरकार से समय-समय पर प्रगति रिर्पोट के माध्यम से की जा रही कार्रवाई के बारे में अद्यतन जानकारी ली जा रही है. जनहित से जुड़े मुद्दों पर झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) को भी सक्रिय किया है. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह झालसा के मुख्य संरक्षक भी है. देवघर घटना को लेकर झालसा को राहत कार्य चलाने से लेकर पर्यावरण संरक्षण के मामले में पौधा लगाने से लेकर लोगों को कानूनी जानकारी देने को लेकर समय-समय पर निर्देश दिया गया है. पारा लीगल वोलेंटियर्स के माध्यम से काम भी किया जा रहा है.
इन मामलों में हाइकोर्ट कर रहा मॉनिटरिंग
अवैध खनन पर रोक लगाने का दिया है निर्देश: राज्य में हो रहे अवैध खनन से संबंधित मामले पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने सरकार को इस पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. साथ ही सरकार को पहाड़ों के संरक्षण को लेकर ठोस कदम उठाने को कहा है. प्रभात खबर में ‘गायब हो रहे पहाड़’ खबर छपने के बाद हाइकोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया है.
सड़क चौड़ीकरण को लेकर हो रही पेड़ों की कटाई पर लगी रोक: सरकार की ओर से सड़क चौड़ीकरण को लेकर की जा रही पेड़ों की कटाई पर हाइकोर्ट के निर्देश पर रोक लग गयी है. अब विभाग की ओर से पेड़ों को बिना काटे सड़क निर्माण का काम हो रहा है. यही नहीं राजभवन से बिरसा चौक के बीच सड़क के किनारे लगे पेड़ों की जड़ों के पास जगह छोड़ कर फूटपाथ बनाये जा रहे हैं.
नक्सलियों के खिलाफ चल रहा अभियान: गुमला में गांव से नक्सलियों द्वारा तीन दर्जन से अधिक बच्चों को उठा लिये जाने से संबंधित मामले की मॉनिटरिंग की जा रही है. हाइकोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में पुलिस की ओर से प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ चलाये जा रहे ठोस अभियान के बारे में भी जानकारी दी है.
देवघर घटना को लेकर शुरू हुआ राहत कार्य: देवघर में बाबा धाम मंदिर के समीप हुई भगदड़ के बाद हाइकोर्ट के निर्देश पर सरकार और झालसा की ओर से राहत कार्य चलाये जा रहे हैं. देवघर घटना पर कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. झालसा की ओर से लीगल एड क्लीनिक के साथ मेडिकल कैंप लगाया गया.
डायन हत्या पर रिपाेर्ट तलब : मांडर में पांच महिलाओं को डायन बता कर की गयी हत्या के मामले में भी हाइकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. कोर्ट ने इस घटना को कलंक बताते हुए सरकार से रिर्पोट तलब किया है. साथ ही समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग और सूचना तकनीक विभाग को राज्य में जागरूकता अभियान चलाने को कहा है, ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो पाये.
रिम्स में कैदियों के वीआइपी ईलाज पर जतायी है आपत्ति : रिम्स में कैदियों को दिये जा रहे वीआइपी ईलाज से संबंधित मामले में भी हाइकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए आपत्ति जतायी है. साथ ही यहां आने वाले सभी रोगियों को एक समान ईलाज की सुविधा प्रदान करने को कहा है.
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