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हाइकोर्ट ने बहाल किया चीनी का आपूर्ति आदेश

मामला गरीबों को चीनी के आवंटन का रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने कोल्हापुर के मेसर्स श्री तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी शक्कर कारखाना लििमटेड सह सहकारी समिति का आपूर्ति आदेश बहाल कर दिया है. कंपनी की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने खाद्य आपूर्ति विभाग की अोर से 28 जुलाई को जारी आपूर्ति संबंधी स्थगन […]

मामला गरीबों को चीनी के आवंटन का
रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने कोल्हापुर के मेसर्स श्री तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी शक्कर कारखाना लििमटेड सह सहकारी समिति का आपूर्ति आदेश बहाल कर दिया है. कंपनी की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने खाद्य आपूर्ति विभाग की अोर से 28 जुलाई को जारी आपूर्ति संबंधी स्थगन आदेश को यह कह कर निरस्त कर दिया कि यह कानून सम्मत नहीं है.
न्यायाधीश एस चंद्रशेखर ने अपने आदेश में विभाग को जून व जुलाई में चीनी आपूर्ति में हुए विलंब के लिए कंपनी पर उचित अार्थिक दंड लगाने की इजाजत दे दी है. वहीं इस बीच जसीडीह में रखे 2653.5 टन चीनी के वितरण का भी आदेश दिया है.
गौरतलब है कि खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय के निर्देश पर विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे ने 28 जुलाई को चीनी का आपूर्ति आदेश तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया था. सचिव ने कंपनी को भेजे फैक्स में कहा था कि सरकार के साथ चीनी खरीद संबंधी एकरारनामा व निविदा की शर्तों के उल्लंघन के कारण आपूर्ति आदेश तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है. इससे पहले मंत्री ने विभागीय सचिव को पत्र लिख कर कहा था कि चीनी आपूर्तिकर्ता (वारणा शूगर) ने निविदा प्रपत्र व एकरारनामा के प्रावधानों का घोर उल्लंघन किया है. कंपनी को प्रति माह 70196 क्विंटल चीनी की आपूर्ति करनी है.
पर तीन माह (मई से 24 जुलाई) में केवल 20842 क्विंटल चीनी ही आपूर्ति की गयी. वहीं सभी जिलों में चीनी नहीं पहुंची है. इसलिए यह जरूरी है कि इस चीनी कंपनी को डिफॉल्टर घोषित कर इसे ब्लैक लिस्टेड (काली सूची में डालें) किया जाये. वहीं इसके साथ आगे चीनी की आपूर्ति नहीं करने का स्पष्ट निर्देश दिया जाये. विलंब से की गयी आपूर्ति को स्वीकार करना या न करना विभाग के विवेक पर निर्भर है. मंत्री ने टेंडर की शर्त के हवाले से लिखा था कि समय पर आपूर्ति न करने या अपना उत्तरदायित्व पूरा न करने पर क्रेता (विभाग) को कंपनी की सिक्यूरिटी डिपोजिट जब्त कर लेने तथा एकरारनामा रद्द कर देने का विधि सम्मत अधिकार है.

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