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काली सूची के बजाय कंपनी को 21 किमी सड़क बनाने की अनुशंसा

12.38 करोड़ के सड़क निर्माण की निविदा में गलत सर्टिफिकेट दिया था: समिति रांची : गाजियाबाद की कंपनी ग्लेयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैक लिस्टिंग (काली सूची) करने के बजाय 21 किमी तक की नयी सड़क बनाने का काम दिये जाने की अनुशंसा की गयी है. पथ निर्माण विभाग के रामगढ़ प्रमंडल की तरफ से […]

12.38 करोड़ के सड़क निर्माण की निविदा में गलत सर्टिफिकेट दिया था: समिति
रांची : गाजियाबाद की कंपनी ग्लेयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैक लिस्टिंग (काली सूची) करने के बजाय 21 किमी तक की नयी सड़क बनाने का काम दिये जाने की अनुशंसा की गयी है. पथ निर्माण विभाग के रामगढ़ प्रमंडल की तरफ से कंपनी को एनएच-33 स्थित अशोक सिनेमा से छत्तरपुर (एनएच-320 पथ) तक सड़क बनाने के काम में यह फैसला लिया गया है.
सूत्रों के अनुसार, पूर्व में कंपनी पर रामगढ़ के ओरमांझी-हुंडरू पथ की निविदा में फरजी बैंक क्रेडिट फैसिलिटी सर्टिफिकेट देनेकी वजह से प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्णय लिया गया था. इस संबंध में अभियंता प्रमुख राम नरेश रमन ने 22 अप्रैल 2014 को रामगढ़ के कार्यपालक अभियंता से स्पष्टिकरण की मांग करते हुए कंपनी पर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया था. बावजूद इसके पथ प्रमंडल के रामगढ़ कार्यालय की तरफ से ग्लेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को नयी सड़क की निविदा में आवेदन देने की सहूलियत दी गयी.
रामगढ़ पथ ‍प्रमंडल की ओर से 23.50 किमी तक के सड़क निर्माण को लेकर अभियंता प्रमुख की अध्यक्षता में निविदा समिति बनी थी. समिति के अनुसार 21 मार्च 2013 को निविदा निकाली गयी थी. समिति ने जांच में ग्लेयर कंपनी की तरफ से दाखिल किये गये दस्तावेज में बैंक सर्टिफिकेट फरजी पाये थे.
इसके लिए समिति की तरफ से कॉरपोरेशन बैंक गाजियाबाद से स्पष्टीकरण भी मांगी गयी थी. इसमें स्पष्ट किया गया था कि बैंक की तरफ से सर्टिफिकेट जारी नहीं किये गये थे. समिति ने फरजी सर्टिफिकेट दिये जाने को गंभीरता से लेते हुए ग्लेयर इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने और भविष्य में किसी भी निविदा में भाग लेने पर रोक लगाने की सिफारिश की गयी थी.

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