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झारखंड में पांचवीं अनुसूची की रक्षा नहीं हो रही है : झामुमो
रांची में नगर निगम असंवैधानिक, भंग हो राज्यपाल और राष्ट्रपति से मिलेगा झामुमो रांची : झामुमो ने कहा कि झारखंड में पांचवीं अनुसूची की रक्षा नहीं हो रही है. सरकार आदिवासियों को गुमराह कर रही है. यहां गलत ढंग से परिकल्पना हो रही है. विश्व आदिवासी दिवस पर राज्यपाल की उपस्थिति में ही मुख्यमंत्री ने […]
रांची में नगर निगम असंवैधानिक, भंग हो
राज्यपाल और राष्ट्रपति से मिलेगा झामुमो
रांची : झामुमो ने कहा कि झारखंड में पांचवीं अनुसूची की रक्षा नहीं हो रही है. सरकार आदिवासियों को गुमराह कर रही है. यहां गलत ढंग से परिकल्पना हो रही है. विश्व आदिवासी दिवस पर राज्यपाल की उपस्थिति में ही मुख्यमंत्री ने अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी विकास परिषद बनाने की घोषणा कर दी. नयी राजधानी बनाने की बात हो रही है. जबकि शिड्यूल एरिया में संसद और राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है. झारखंड में राज्यपाल पांचवीं अनुसूची के रक्षक होते हैं, बावजूद इसके यहां ध्यान नहीं दिया जा रहा है.
इस मुद्दे को लेकर पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्यपाल और राष्ट्रपति से मुलाकात करेगी और अपना विरोध दर्ज करायेगी. झामुमो के बरियातु स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में झामुमो विधायक सह टीएसी सदस्य दीपक बिरूवा व महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने संयुक्त रूप से यह बात कही.
उन्होंने कहा कि रांची में नगर पालिका नहीं होकर नगर निगम है, जो शिड्यूल एरिया के हिसाब से असंवैधानिकहै. संविधान में अनुच्छेद 243जेड सी में कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों में नगरपालिका के विस्तार पर प्रतिबंध लगाया गया है. कड़े कानून के बावजूद संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है. इसलिए रांची नगर निगम भंग हो क्योंकि शिड्यल एरिया के हिसाब से यह असंवैधानिक है. झारखंड में 24 में से 15 जिले शिड्यूल एरिया में आते हैं. इन सभी जगहों में आदिवासियों की अवैध तरीके से ली गयी जमीन की वापसी हो. सरकार ने एसआइटी का गठन किया है लेकिन यह कार्यरत नहीं है. सरकार असंवैधानिक कार्य कर रही है, जिसका झामुमो हर स्तर पर विरोध करेगा.
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